कुवैत में रहने वाले प्रवासियों के लिए एक ज़रूरी अपडेट आया है। सरकार ने वीज़ा ट्रांसफर को लेकर नया फैसला लिया है, जो 1 मई 2026 से लागू होने वाला है। यह सुविधा केवल दो महीने के लिए उपलब्ध होगी, इसलिए संबंधित लोग इसकी जानकारी रखें।
कुवैत वीज़ा ट्रांसफर की तारीख और किन लोगों को मिलेगा फायदा?
प्रथम उप प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री Sheikh Fahad Al-Yousef Al-Sabah ने Decision No. 2/2026 जारी किया है। इसके मुताबिक वीज़ा ट्रांसफर की प्रक्रिया 1 मई 2026 से शुरू होगी और 30 जून 2026 तक चलेगी। यह एक अस्थायी फैसला है जो सिर्फ दो महीने के लिए मान्य होगा।
इस नियम का लाभ केवल कुछ खास क्षेत्रों में काम करने वाले लोग ही उठा पाएंगे, जिनमें ये शामिल हैं:
- छोटे और मध्यम उद्यम (SMEs)
- इंडस्ट्रियल सेक्टर
- खेती (Agricultural sector)
- पशुपालन (Livestock sector)
- मछली पकड़ने का क्षेत्र (Fishing sector)
आवेदन कैसे करें और क्या हैं ज़रूरी शर्तें?
वीज़ा ट्रांसफर के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इसके लिए पुराने मालिक (Employer) की मंजूरी लेना ज़रूरी है। बिना मालिक की सहमति के ट्रांसफर संभव नहीं होगा।
जो लोग इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, वे Ashal Portal या Ashal/Companies सर्विस के ज़रिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी आवेदनों की जांच की जाएगी और उसके बाद ही मंजूरी मिलेगी।
पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर (PAM) की डायरेक्टर जनरल Eng. Rabab Al-Osaimi ने बताया कि इस फैसले का मकसद बिज़नेस को चालू रखना और मुश्किल समय में काम को आसान बनाना है। उन्होंने यह भी साफ़ किया कि तय किए गए सेक्टर के बाहर किसी भी तरह की लेबर शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी क्योंकि यह नियम केवल सीमित समय और शर्तों के लिए है।