कुवैत में रहने वाले प्रवासियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। सरकार ने कुछ खास सेक्टर के कर्मचारियों को अपना वीज़ा ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी है। यह फैसला प्रथम उप प्रधानमंत्री शेख फहद अल-यूसुफ ने लिया है। जो लोग प्रतिबंधित सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए यह एक अच्छा मौका है।

वीज़ा ट्रांसफर के नियम और तारीखें क्या हैं?

यह नियम 1 मई 2026 से लागू होगा और 30 जून 2026 तक ही रहेगा। अगर आप अपना वीज़ा बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने वर्तमान मालिक (Employer) की मंजूरी लेनी होगी। बिना मालिक की सहमति के यह ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इस आदेश को आधिकारिक गजट में भी प्रकाशित किया जाएगा और संबंधित विभाग इसे लागू करेंगे।

किन सेक्टर के कर्मचारियों को मिलेगा इसका फायदा?

यह सुविधा उन लोगों के लिए है जो छोटे और मध्यम उद्योगों, इंडस्ट्री, खेती-बाड़ी, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। ये वो सेक्टर हैं जिन्हें पहले प्रतिबंधित माना गया था। अब इन क्षेत्रों के लोग शर्तों के साथ दूसरे सेक्टर में जा सकेंगे।

वीज़ा प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी जानकारी

कुवैत सरकार ने वीज़ा और रेजिडेंसी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम अपनाया है। अब Article 18 रेजिडेंसी परमिट का रिन्यूअल और ट्रांसफर ऑनलाइन किया जा सकता है। इससे प्रवासियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और कागजी काम कम हो गया है।

विवरण जानकारी
निर्णय लेने वाले अधिकारी शेख फहद अल-यूसुफ (प्रथम उप प्रधानमंत्री)
लागू होने की तारीख 1 मई 2026
अंतिम तारीख 30 जून 2026
मुख्य शर्त पुराने मालिक की मंजूरी जरूरी
प्रभावित सेक्टर खेती, पशुपालन, मछली पालन और छोटे उद्योग
संबंधित विभाग Interior Ministry और PAM
Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com