Kuwait Visa Rules: कुवैत में विजिट वीज़ा खत्म होने पर अब लगेगा भारी जुर्माना, हर दिन देने होंगे 10 दीनार
कुवैत में अब विजिट वीज़ा पर समय सीमा से ज्यादा रुकना लोगों को काफी भारी पड़ सकता है। आंतरिक मंत्रालय ने नियमों को सख्त करते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वीज़ा अवधि खत्म होने के बाद रुकने पर तुरंत जुर्माना वसूला जाएगा। 10 फरवरी 2026 को जारी ताजा जानकारी के मुताबिक, अधिकारियों ने सिस्टम में इन नए शुल्कों को पूरी तरह से अपडेट कर दिया है और अब हवाई अड्डों पर इसकी कड़ी जांच की जा रही है।
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जानिए जुर्माने की पूरी जानकारी
नए नियमों के मुताबिक, वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद हर एक दिन के लिए 10 कुवैती दीनार (KD) का जुर्माना लगेगा। यह राशि अधिकतम 2000 KD तक जा सकती है। यह नियम फैमिली विजिट, टूरिस्ट वीज़ा और कमर्शियल वीज़ा समेत सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू है। यह फैसला प्रथम उप प्रधान मंत्री और आंतरिक मंत्री शेख फहद अल-यूसुफ के आदेश पर लिया गया है, ताकि देश में अवैध रूप से रहने वालों पर लगाम लगाई जा सके।
कब से लागू होगा जुर्माना और क्या हैं शर्तें?
वीज़ा खत्म होने के बाद अब यात्रियों को कोई अतिरिक्त समय या ग्रेस पीरियड नहीं दिया जाएगा। जिस दिन वीज़ा की तारीख खत्म होगी, उसके अगले दिन से ही जुर्माना मीटर चालू हो जाएगा। यात्री को देश छोड़ने से पहले यह पूरा पैसा चुकाना अनिवार्य है। अगर कोई जुर्माना नहीं भरता है या बहुत ज्यादा दिन तक बिना वीज़ा के रुकता है, तो उसे डिपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसे लोगों के दोबारा कुवैत आने पर भी हमेशा के लिए या कुछ समय के लिए रोक लगाई जा सकती है।




