Kuwait का नया नियम: विजिट वीजा को रेसिडेंसी में बदलने के लिए अब देने होंगे 150 दीनार

Aanya2 August 20261 min read99 viewsKuwait
Kuwait का नया नियम: विजिट वीजा को रेसिडेंसी में बदलने के लिए अब देने होंगे 150 दीनार

कुवैत में रहने वाले प्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। कुवैत सरकार ने विजिट वीजा को रेसिडेंसी परमिट में बदलने के लिए अब KD150 का नया शुल्क लागू कर दिया है। यह नियम 2 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है और इसका उद्देश्य देश में रेसिडेंसी प्रक्रिया को व्यवस्थित करना है।

नियम और छूट की जानकारी

गृह मंत्रालय के इस फैसले को आधिकारिक राजपत्र Kuwait Alyoum में प्रकाशित किया गया है। यह निर्णय Ministerial Decision No. 1091 of 2026 के तहत लिया गया है, जिसे First Deputy Prime Minister and Minister of Interior Sheikh Fahad Al-Yousef ने जारी किया है। अच्छी बात यह है कि घरेलू कामगारों और अनुच्छेद 20 के तहत आने वाले इसी तरह के अन्य श्रमिकों को इस शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है।

किन लोगों को मिलेगी सुविधा

विजिट वीजा को रेसिडेंसी में बदलने की अनुमति कुछ विशेष श्रेणियों को ही दी गई है, जिसमें वे लोग शामिल हैं जो Foreigners' Residence Law के नियमों को पूरा करते हैं। इसमें निम्नलिखित लोग शामिल हैं:

  • विश्वविद्यालय की डिग्री या तकनीकी योग्यता रखने वाले सरकारी विजिट वीजा धारक।
  • फैमिली विजिट या टूरिस्ट वीजा से अपने परिवार के पास शिफ्ट होने वाले लोग।
  • वर्क एंट्री वीजा धारक जो रेसिडेंसी प्रक्रिया के दौरान एक महीने से कम समय के लिए देश से बाहर गए थे।

पात्र उम्मीदवार General Directorate of Residency Affairs से मंजूरी लेकर कुवैत से बाहर जाए बिना ही अपनी स्थिति बदल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कुवैत के आधिकारिक गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर नियम देख सकते हैं।

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