कुवैत में रहने वाले बिजनेस पार्टनर्स के लिए एक बड़ी राहत आई है। अब उन्हें अपना वर्क परमिट रिन्यू कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर (PAM) ने ‘Ashal Services’ पोर्टल पर एक नया डिजिटल सिस्टम शुरू किया है जिससे यह काम अब घर बैठे आसानी से हो जाएगा।

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वर्क परमिट रिन्यू करने का नया तरीका क्या है?

पार्टनर्स अब ‘Ashal Services’ पोर्टल के जरिए स्वतंत्र रूप से अपना वर्क परमिट रिन्यू कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए यूजर को पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, जरूरी सर्विस चुननी होगी और मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू के जरिए मंजूरी या रिजेक्शन का फैसला लिया जाएगा।

  • यह सिस्टम समय बचाने और कागजी कार्रवाई कम करने के लिए बनाया गया है।
  • पोर्टल पर आर्टिकल 26, 27, 28, 29 और 30 के तहत आने वाले प्रवासियों के लिए वर्क परमिट जारी करने और रद्द करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
  • वर्क परमिट ट्रांसफर के लिए वैध पासपोर्ट और रेजिडेंसी होना जरूरी है।

60 साल से ज्यादा उम्र वालों और डिग्री के लिए क्या नियम हैं?

जो विदेशी नागरिक 60 साल से अधिक उम्र के हैं और कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में पार्टनर या निवेशक हैं, उनके लिए खास नियम तय किए गए हैं। वर्क परमिट रिन्यू कराने के लिए उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस लेना होगा।

बीमा का प्रकार अनुमानित खर्च (सालाना)
मेडिकल इंश्योरेंस 503.5 KWD
सरकारी मेडिकल इंश्योरेंस 50 KWD

इसके अलावा, अब सभी प्रवासियों को अपनी डिग्री का अटेस्टेशन ‘Ashal’ पोर्टल के जरिए कराना अनिवार्य है। केवल उन इंजीनियरों को इस नियम से छूट मिलेगी जिनकी डिग्री कुवैती सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त है।

रेजिडेंसी और वीजा नियमों में क्या बदलाव हुए हैं?

कुवैत की इंटीरियर मिनिस्ट्री (MoI) ने आर्टिकल 18 रेजिडेंसी परमिट के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। इससे अब रेजिडेंसी जारी करने, रिन्यू करने और ट्रांसफर करने का काम डिजिटल तरीके से होगा। नए नियमों के तहत विदेशी निवेशकों के लिए 15 साल की रेजिडेंसी का विकल्प दिया गया है और एंट्री व विजिट वीजा की फीस 10 कुवैती दीनार प्रति महीना तय की गई है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

पार्टनर्स अपना वर्क परमिट कैसे रिन्यू कर सकते हैं?

पार्टनर्स अब PAM के ‘Ashal Services’ पोर्टल पर लॉगिन करके, जरूरी जानकारी भरकर और डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपना वर्क परमिट खुद रिन्यू कर सकते हैं।

60 साल से अधिक उम्र के निवेशकों के लिए क्या शर्त है?

उन्हें वर्क परमिट रिन्यू कराने के लिए सालाना 503.5 KWD का मेडिकल इंश्योरेंस और 50 KWD का सरकारी इंश्योरेंस लेना जरूरी होगा।