भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि लैपटॉप और टैबलेट के आयात पर लागू होने वाला प्रतिबंध अब 1 नवंबर से शुरू होगा।
मुख्य बिंदुएँ:
- प्रतिबंध की तारीख: सरकार ने प्रतिबंध लागू करने की मौलिक तारीख में बदलाव किया है और इसे 1 नवंबर से शुरू किया है।
- आयात लाइसेंस: अब लैपटॉप, टैबलेट आदि आयात करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा।
- विश्वसनीयता की गारंटी: सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में उपयोग होने वाला हार्डवेयर विश्वसनीय हो।
सुरक्षा के लिए सरकार का कदम:
इस नए प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य विदेशी उपकरणों में सुरक्षा संबंधी खामियों से जुड़े खतरों को रोकना है। इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि पहले से आयात किया गया सारा माल 31 अक्तूबर तक बिना लाइसेंस के मंगाया जा सकता है। पहली नवंबर से इन सामान के आयात के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा। लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, बेहद छोटे कंप्यूटर और सर्वर इस अधिसूचना के दायरे में आएंगे।
घरेलू विनिर्माण को मिलेगा प्रोत्साहन:
नए प्रतिबंधों के चलते देश में लैपटॉप और टैबलेट के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
आयात प्रतिबंध की प्रतिक्रिया:
दुनिया की अग्रणी कंपनियां जैसे कि एचपी, एपल और सैमसंग ने भारत में अपने लैपटॉप और टैबलेट के आयात पर रोक लगा दी है।
आगामी चुनौतियां:
दिवाली का मौसम और स्कूल तथा कॉलेज की शुरुआत के साथ, लैपटॉप और टैबलेट की मांग तेजी से बढ़ सकती है।
अगर आप इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले उत्पाद आयात करते हैं, तो आपको जल्द से जल्द लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। नहीं तो आपके उत्पाद का आयात रोक दिया जा सकता है।
महत्वपूर्ण जानकारी की तालिका:
- अधिसूचना तारीख: 1 नवंबर
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया।
- अंतिम तारीख बिना लाइसेंस आयात के: 31 अक्तूबर
- लाइसेंस अनिवार्य होगा: 1 नवंबर से
- पीएलआई 2.0 योजना पंजीकृत कंपनियां: 44
- पीएलआई 2.0 योजना अंतिम तारीख आवेदन के लिए: 30 अगस्त 2023
- भारत में लैपटॉप, पीसी पर मूल सीमा शुल्क: शून्य
- भारत ने 1997 में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।