ओमान में Ministry of Social Development के द्वारा रविवार को Ministerial Decision 336/2024 के द्वारा प्राइवेट आर्गेनाइजेशन के द्वारा नए नियम जारी किए गए हैं। इस बात की जानकारी दी गई है कि प्राइवेट आर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर किसी भी चैरिटेबल काम के लिए पब्लिक से पैसे क्रेडिट किया जा रहे हैं तो वह नियम के आधार पर होने चाहिए।

प्राइवेट आर्गेनाइजेशन को इस काम के लिए लेना होगा लाइसेंस

अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति फंड रेजिंग का काम करना चाहते हैं तो लाइसेंस लेना होगा। हालांकि इस बात का ख्याल रखना होगा कि यह नियम सरकार के द्वारा स्थापित committees, institutions, और funds संस्थान पर लागू होगा।

कोई भी व्यक्ति अगर चैरिटी के लिए फंड इकट्ठा करना चाहता है तो इसके लिए उन्हें पहले से परमिशन लेना जरूरी है। इसके अलावा अनुमति के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन, वेबसाइट का इस्तेमाल करके भी फैन फंड इकट्ठा किया जा सकता है।

Satyam Kumari

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