हाल ही में भारत में सोने की तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है जिसके बाद आवागमन करने वाली यात्रियों को काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति दुबई आवागमन कर रहे हैं तो उन्हें गोल्ड लिमिट के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। कानून के अनुसार अगर यात्री के पास तय लिमिट से अधिक मात्रा में सोना बरामद किया जाता है तो यह कानून का उल्लंघन माना जाता है और उसे गिरफ्तार कर कार्यवाही की जाती है।

दुबई से कितना ला सकते हैं सोना?

बताते चलें कि निर्देश के अनुसार अगर कोई भारतीय यात्री दुबई में 6 महीने से अधिक समय तक के लिए रहकर वापस भारत लौट रहा है तो वह अपने साथ करीब 1 किलो सोना ला सकता है। लेकिन इस पर कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है और यह भी ध्यान रखना होगा कि सोना किस फॉर्म में है। यानी कि यात्री अपने साथ ज्वेलरी, सिक्के और बिस्कुट के फॉर्म में 1 किलो सोना ला सकता है।

यात्री को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके पास सोना खरीदने का प्रॉपर डॉक्यूमेंट उपलब्ध होना चाहिए जिसमें सोने की कीमत उसके प्योरिटी और किस दिन खरीदा गया है इसका पूरा डिटेल होना अनिवार्य है।

बिना कस्टम चार्ज के कितना सोना ला सकते हैं भारत?

वहीं अगर कोई व्यक्ति कस्टम चार्ज नहीं देना चाहता है तो उसे एक लिमिट में ही सोना लाने की इजाजत होती है जैसे कि पुरुष को दुबई से करीब 20 ग्राम ही सोना लाने के अनुमति होगी जिसकी कीमत अधिकतम ₹50000 होनी चाहिए। वहीं महिलाओं की बात करें तो वह अपने साथ दुबई से 40 ग्राम सोना भारत ला सकती हैं जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Satyam Kumari

6 Years of experience in journalism. Satyam holds journalism degree from patna J.D Women College. Satyam has been a sound voice for expats of India in mid-east and world. Associated with Gulfhindi.com since 2020. Can be reached at hello@gulfhindi.com with Subject line <b>"Reach Satyam kumari."</b>