सवाल- कोरोना महामारी के कारण मैं इस वक्त नेपाल में फस गया हूं और यूएई में मेरी नौकरी चली गई है। ऐसे में मेरी कंपनी कह रही है कि वह मेरे यूएई वाले बैंक खातों में ही पैसे देगी। ऐसे में मेरे नेपाल खाते में पैसे ना होने के कारण मुझे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी और इस समय मैं मोबाइल बैंकिंग का भी प्रयोग नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा यूएई का नंबर बंद हो गया है। वहीं मेरे एटीएम कार्ड की भी समय सीमा खत्म हो गई है और मेरे नाम पर कई कर्ज भी है अब ऐसे में मैं अपने यूएई कंपनी से मिलने वाली सैलरी किस तरह ले सकता हूं कृपया मुझे इसका कोई रास्ता बताएं।
जवाब – संयुक्त अरब अमीरात में स्थित एक कंपनी में यदि आप काम करते थे, तो यूएई में रोजगार संबंधी संबंधों के 1980 के संघीय कानून संख्या (8) के प्रावधान (रोजगार कानून), मंत्रिस्तरीय के प्रावधान 2016 के रिज़ॉल्यूशन नंबर (739) वेजिंग प्रोटेक्शन (डब्ल्यूपीएस लॉ) के संबंध में और 2011 के रेगुलेशन रेगुलेशन नंबर (29) के प्रावधानों के बारे में जो कि बैंक के कस्टमर्स को दिए गए रेगुलेशन के बारे में बताया गया है। आप इसकी मदद ले सकते है।
बता दे एक कर्मचारी के रूप में, आप रोजगार के कानून के अनुच्छेद 132 के अनुसार, यदि आप एक वर्ष से अधिक के लिए कार्यरत थे, तो सेवा लाभ समाप्त करने के हकदार हैं। डब्ल्यूपीएस कानून के प्रावधानों का पालन employer को भी करना होगा और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान वेज प्रोटेक्शन सिस्टम (डब्ल्यूपीएस) के माध्यम से करना होगा। मालूम हो कि यह WPS कानून के अनुच्छेद 1 (ए) के अनुसार है, जिसमें कहा गया है कि “सभी प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान डब्ल्यूपीएस या किसी अन्य प्रणाली के माध्यम से कर सकते हैं जो इस संबंध में हल की गई है, और कर्मचारी का वेतन उस दिन की अवधि के समाप्त होने के बाद होगा जिस दिन तक के लिए कर्मचारी Specified है। ऐसे में यदि यह अवधि अनुबंध में Specified नहीं है, तो उसका वेतन कम से कम हर दो सप्ताह में एक बार भुगतान किया जाएगा “।
हालाँकि, सेवा के लाभ के अंत के भुगतान के संबंध में WPS कानून में कुछ खास नहीं बताया गया है। इसके अलावा UAE में, नियोक्ता को मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय को कर्मचारी के बारे में बताना होगा। साथ ही WPS के माध्यम से अपने कर्मचारियों को उनका भुगतान देने के लिए बाध्य होगा, जिससे सैलरी और एंटाइटेलमेंट यूएई में कर्मचारी के पंजीकृत बैंक खाते में स्थानांतरित हो जाते हैं या एक अनुमोदित एक्सचेंज हाउस में जमा हो जाते हैं, जहां नियोक्ता ने डब्ल्यूपीएस को पंजीकृत किया है और कर्मचारी द्वारा वापस लिया जा सकता है।
इसके आधार पर, नियोक्ता केवल आपके बैंक खाते में आपके काम और आपके काम से जुड़े सारे भुगतान के पैसे को ले सकता है, जो UAE में आपके वेतन के भुगतान के लिए WPS के साथ पंजीकृत है।
इसलिए, यदि आप यूएई लौटने की योजना बना रहे हैं, तो आप अपनी वापसी पर अपने बैंक खाते से सेवा लाभ समाप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आप यूएई में लौटने की योजना नहीं बना रहे हैं, तो आप अपने बैंक में अपने बैंक खाते में क्रेडिट बैलेंस भेजने के लिए अपने बैंक में मूल रूप से लिखित निर्देश भेज सकते हैं।
इसके साथ ही आपकों बता दे कि जल्द से जल्द अपनी भुगतान राशी ले ले वरना ज्यादा लंबे समय तक बैंक से संपर्क खत्म होने पर आपका खाता बंद भी किया जा सकता है।GulfHindi.com