आरबीआई के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन पड़ेगा भारी
बैंकों के संचालन के लिए आरबीआई के द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं। बैंकों को इस बात का ख्याल रखना होता है कि इन सभी नियमों का पालन अच्छी तरह से करें। अगर कोई बैंक आरबीआई के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाती है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश से एक घटना सामने आई है जिसमें The Reserve Bank of India ने शुक्रवार को Lucknow Urban Cooperative Bank का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ऐसी स्थिति में बैंक ग्राहकों के द्वारा जमा किए गए रुपयों का क्या होगा इसे लेकर उनमें काफी बेचैनी है।
29 सितंबर से बंद किया गया बैंक
The Reserve Bank of India ने इस बात की जानकारी दी है कि 29 सितंबर 2023 से के द्वारा किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं किया जाए गा। क्या बताया गया है कि आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि बैंक के पास आगे संचालन के लिए पर्याप्त कैपिटल मौजूद नहीं था। इसके अलावा बैंक ने Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 के साथ Sections 22(3) (a), 22 (3) (b), 22(3)(c), 22(3) (d) and 22(3)(e) का भी उल्लंघन किया था।
क्या होगा ग्राहकों के जमा पैसों का?
बैंक के ग्राहकों को अपने पैसों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। DICGC के द्वारा प्रेस रिलीज में इस बात की जानकारी दी गई है कि बैंक के 99.53% जमाकर्ताओं का पूरा जमा वापस किया जाएगा। DICGC Act, 1961 के अनुसार इस तरह की स्थिति में ग्राहकों का Rs 5,00,000/- तक का रकम बैंक में सिक्योर रहता है।