Makkah Entry Rules: मक्का जाने के लिए अब चाहिए परमिट, बिना परमिट घुसे तो लगेगा 1 लाख तक का जुर्माना

सऊदी अरब ने हज सीजन 1447 AH (2026) के लिए मक्का में प्रवेश के नियम सख्त कर दिए हैं। अब मक्का शहर में दाखिल होने के लिए आधिकारिक परमिट होना जरूरी है। यह नियम 13 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है और जून की शुरुआत तक जारी रहेगा। बिना परमिट के मक्का जाने वालों पर सरकार भारी जुर्माना लगाएगी।

Absher प्लेटफॉर्म से कौन लोग ले सकते हैं एंट्री परमिट?

सऊदी सरकार ने कुछ खास श्रेणियों के लोगों के लिए Absher प्लेटफॉर्म के जरिए परमिट आवेदन की सुविधा दी है। इसमें प्रीमियम रेजिडेंसी (Premium Residency) धारक, निवेशक और GCC देशों के नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा, सऊदी नागरिकों की मां, घरेलू कामगार और सऊदी नागरिकों के गैर-सऊदी परिवार के सदस्य भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक का सऊदी अरब के अंदर मौजूद होना और वैध इकामा होना अनिवार्य है।

Absher पर परमिट के लिए आवेदन कैसे करें?

परमिट लेने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है और इसे इन आसान स्टेप्स के जरिए पूरा किया जा सकता है:

  • सबसे पहले Absher प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर लॉग इन करें।
  • इसके बाद ‘My Services’ (خدماتي) विकल्प को चुनें।
  • अब ‘Passports’ (الجوازات) या अपनी कैटेगरी के हिसाब से ‘Family Members’ या ‘Employment’ विकल्प पर जाएं।
  • यहाँ ‘Makkah Entry Permit’ (تصريح الدخول إلى مكة) को चुनें।
  • अंत में, नया आवेदन शुरू करने के लिए ‘Create Request’ पर क्लिक करें।

परमिट के नियम और उल्लंघन पर क्या होगी सजा?

13 अप्रैल 2026 से जून की शुरुआत तक बिना परमिट के मक्का जाना मना है। मक्का के निवासियों (जिनका इकामा मक्का का है) और रजिस्टर्ड हज यात्रियों को इस परमिट की जरूरत नहीं होगी। नियम तोड़ने वालों पर 1 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही, दोषी पाए जाने पर प्रवासियों को देश से डिपोर्ट किया जा सकता है और उन पर 10 साल तक सऊदी अरब में आने पर बैन लगाया जा सकता है। उमराह वीज़ा धारकों को 18 अप्रैल 2026 तक सऊदी अरब छोड़ना जरूरी था और Nusuk प्लेटफॉर्म पर उमराह परमिट 31 मई 2026 तक बंद रहेंगे।