Makkah Police Action: सोशल मीडिया पर फर्जी हज परमिट बेचने वाला सूडानी गिरफ्तार, बिना परमिट हज करने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना
मक्का पुलिस ने एक सूडानी निवासी को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया पर फर्जी हज परमिट के विज्ञापन डाल रहा था। यह व्यक्ति लोगों को मक्का में प्रवेश के लिए नकली परमिट और फर्जी हज सेवाओं का लालच दे रहा था। पुलिस ने सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद आरोपी को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है।
हज के नियमों का उल्लंघन करने पर क्या होगा?
सऊदी सरकार ने ‘नो हज विदाउट परमिट’ नाम से एक बड़ा अभियान चलाया है। इसका मकसद हज यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। Ministry of Interior ने साफ कहा है कि बिना आधिकारिक परमिट के हज करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जुर्माने और सजा की पूरी जानकारी
सरकार ने नियम तोड़ने वालों के लिए भारी जुर्माने और सजा का ऐलान किया है। इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई टेबल में है
| उल्लंघन का प्रकार | जुर्माना या सजा |
|---|---|
| बिना परमिट हज करना या कोशिश करना | 20,000 सऊदी रियाल तक जुर्माना |
| गलत वीज़ा दिलाना या मदद करना | 1,00,000 सऊदी रियाल तक जुर्माना |
| अवैध प्रवेश या ओवरस्टे करना | डिपोर्टेशन और 10 साल का एंट्री बैन |
| परिवहन के लिए इस्तेमाल वाहन | कोर्ट द्वारा वाहन जब्त किया जा सकता है |
| शिकायत दर्ज करने का समय | 30 दिनों के भीतर शिकायत का अधिकार |
| अपील करने का समय | 60 दिनों के भीतर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में अपील |
| उमराह यात्रियों की वापसी सीमा | 18 अप्रैल 2026 तक देश छोड़ना जरूरी |
उमराह परमिट और शिकायत की प्रक्रिया
हज की तैयारी के मुख्य समय के दौरान Nusuk प्लेटफॉर्म से उमराह परमिट जारी करना बंद कर दिया गया है। यह नियम नागरिकों, निवासियों और GCC देशों के लोगों के लिए लागू है। अगर किसी को नियमों का उल्लंघन करते हुए देखा जाए तो मक्का, रियाद, मदीना और पूर्वी प्रांत में 911 पर और सऊदी के अन्य हिस्सों में 999 नंबर पर फोन करके इसकी सूचना दी जा सकती है।