मक्का में संपत्ति के मालिकों के लिए जरूरी सूचना, 6 अगस्त तक का मिला समय, वरना लगेगा जुर्माना

Aanya4 August 20261 min read55 viewsSaudi
मक्का में संपत्ति के मालिकों के लिए जरूरी सूचना, 6 अगस्त तक का मिला समय, वरना लगेगा जुर्माना

सऊदी अरब की General Real Estate Authority ने मक्का के चुनिंदा इलाकों में संपत्ति रखने वाले मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इन मालिकों को अपनी संपत्ति का इन-काइंड रजिस्ट्रेशन 6 अगस्त 2026 तक पूरा करना होगा। यह प्रक्रिया Al-Taysir, Al-Hindawiyah, Jarham Al-Shamali, Jarwal, Al-Rusaifah और Al-Zahraa जैसे इलाकों में रहने वाले उन सभी लोगों के लिए है जिनके पास वहां प्रॉपर्टी है।

रजिस्ट्रेशन में देरी पर लग सकता है जुर्माना

अथॉरिटी के मुताबिक, तय समय सीमा यानी 23 सफ़र 1448 AH तक रजिस्ट्रेशन पूरा करना जरूरी है। यदि कोई मालिक इस तारीख तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है, तो उस पर Real Estate In-kind Registration Law के तहत वित्तीय जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने की राशि का निर्धारण एक विशेष समिति करेगी। हालांकि, अथॉरिटी ने यह साफ किया है कि तय तारीख के बाद भी आवेदन स्वीकार किए जाते रहेंगे, लेकिन समय पर काम निपटा लेना ही सही विकल्प है।

कैसे करें रजिस्ट्रेशन और क्या होगा फायदा

सभी मालिकों को अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन Real Estate Registry के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर करना होगा। इसके लिए मालिकों के पास Ministry of Justice द्वारा जारी किया गया अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक टाइटल डीड होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद, हर प्रॉपर्टी को एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर और नया टाइटल डीड मिलेगा। इस नए दस्तावेज़ में जमीन की सटीक भौगोलिक जानकारी, मालिक का नाम और उससे जुड़ी सभी कानूनी शर्तों का विवरण होगा, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी और भविष्य के लेनदेन आसान होंगे।

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