वीडियो क्लिप या फोटो शेयर न करें

संयुक्त अरब अमीरात में किसी भी व्यक्ति को किसी घटना या हादसे से जुड़े वीडियो क्लिप या फोटो को शेयर करने की अनुमति नहीं है। अधिकारियों के द्वारा बार-बार इस बाबत चेतावनी दी जाती है। यूएई कानून के मुताबिक अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कम से कम 6 महीने तक की जेल या Dh150,000 से लेकर Dh500,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इसी तरह के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिस पर एक महिला की हत्या का वीडियो क्लिप वायरल करने का आरोप लगा है। महिला को एक व्यक्ति ने चाकू मार दिया था और भाग गया था लेकिन बिल्डिंग के सिक्योरिटी कैमरे में यह सब रिकॉर्ड हो गया था।

आरोपी को लोक अभियोजक भेजा गया

इसी घटना से जुड़ा एक वीडियो क्लिप वायरल करने वाले आरोपी को शारजाह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए आरोपी को लोक अभियोजन भेज दिया गया है।

Lov Singh

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।