खुले में काम करना किसी के लिए भी हानिकारक

UAE Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) ने गर्मी के कारण कामगारों को हो रही परेशानी को लेकर एक आदेश दिया था जो कि आज से लागु होने वाला है। कामगारों को यह सुविधा कई सालों से दी जा रही है। गर्मी के महीनों के दौरान खुले में काम करना किसी के लिए भी हानिकारक होता है।

कामगारों की सुरक्षा है अहम

इस नियम के मुताबिक June 15 से September 15, 2021 तक खुले में या धूप में किए जाने वाले सभी कार्य हर रोज 12.30pm से 3pm तक निलंबित रहेंगे। यह भी कहा गया है कि अगर कोई कोई भी नियोक्ता या प्रतिष्ठान इसका पालन नहीं करता है तो उसपर प्रति कर्मचारी Dh5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

 

Lov Singh

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