15 सितंबर से यूएई में मिडडे वर्क बैन खत्म हो गया है। यह नियम हर साल गर्मी के मौसम में 15 जून से 15 सितंबर तक लागू होता है। इस दौरान दोपहर 12:30 बजे से 3:00 बजे तक खुले धूप में काम करने पर रोक रहती है। यह बैन लगातार 21वें साल लागू किया गया था, जिसे मानव संसाधन और अमीरातकरण मंत्रालय (MoHRE) ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य मजदूरों को लू और गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाना और उन्हें सुरक्षित व स्वस्थ कार्य वातावरण देना है।

मंत्रालय के अनुसार, इस बैन का पालन हर साल लगभग 99% तक होता है। यह दर्शाता है कि यूएई का निजी क्षेत्र मजदूरों को अपनी सबसे कीमती संपत्ति मानता है और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। इस दौरान मंत्रालय की टीमों ने कार्यस्थलों और मजदूरों के ठिकानों का दौरा किया, ताकि सुरक्षा नियमों और जागरूकता अभियानों को लागू किया जा सके।

नियम के तहत कंपनियों को मजदूरों के लिए छायादार जगह, ठंडक देने वाले उपकरण, पर्याप्त पीने का पानी, रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स और फर्स्ट एड किट उपलब्ध कराना जरूरी है। मंत्रालय ने इस बार डिलीवरी कर्मियों के लिए पूरे देश में 10,000 से अधिक एसी युक्त रेस्ट स्टेशन भी उपलब्ध कराए।

यह बैन अब केवल एक नियम नहीं, बल्कि यूएई की व्यावसायिक संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। अगर कोई कंपनी नियम तोड़ती है, तो उस पर प्रति मजदूर Dh5,000 का जुर्माना और अधिकतम Dh50,000 तक का दंड लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में कंपनी की फाइल भी निलंबित हो सकती है।

मंत्रालय ने जनता से अपील की कि अगर कहीं नियमों का उल्लंघन दिखे तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 80060 पर रिपोर्ट करें।

Vandana Upadhyay

4 वर्ष तक देश के बड़े अखबारी प्रकाशनो में काम करने के उपरांत मैं अब GulfHindi में अपनी सेवा दे रही हूँ। उम्मीद हैं मेरी लेखनी आप सब को खबरों से सही और सटीक रूबरू कराएगी.