फर्जी और परेशान करने वाली मार्केटिंग कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए देश में कई सालों से नियम बने हुए हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) लगातार कोशिश करती है कि ऐसी कॉल्स पर रोकथाम हो और कस्टमर्स को परेशानी न हो।

क्या है मामला?

मार्केटिंग कंपनियां अक्सर इन नियमों को तोड़कर ग्राहकों को परेशान करती हैं। इसके चलते TRAI ने इन नियमों को और सख्त करने का फैसला किया है ताकि ऐसी कॉल्स पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। TRAI ने इन कंपनियों के खिलाफ जुर्माना भी बढ़ाने की तैयारी की है।

ट्राई चेयरमैन का बयान

TRAI के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने शुक्रवार को कहा कि ऐसी कॉल्स की रोकथाम के लिए हमने मजबूत सिस्टम और नियम बनाए हैं, लेकिन कुछ लोग इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके चलते मोबाइल कस्टमर्स को परेशानी होती है। अब समय आ गया है कि इस सिस्टम में बदलाव लाया जाए। जल्द ही TRAI इस संबंध में कंसल्टेशन पेपर जारी करेगा ताकि लोगों के सुझाव भी लिए जा सकें।

160 से शुरू होने वाली नई सीरीज

अनिल कुमार लाहोटी ने बताया कि TRAI 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर से प्रमोशनल कॉल करने पर रोक लगाएगी। सरकार ने प्रमोशनल कॉल्स के लिए 140 से शुरू होने वाली सीरीज जारी की थी, मगर यही सीरीज सर्विस और ट्रांजेक्शनल कॉल्स के लिए भी इस्तेमाल की जा रही थी। TRAI ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को प्रस्ताव दिया है कि वह सर्विस और ट्रांजेक्शनल कॉल्स के लिए 160 से शुरू होने वाली सीरीज जारी करे। इससे प्रमोशनल कॉल्स के लिए अलग से सीरीज हो जाएगी। नई सीरीज जल्द ही जारी हो सकती है।

कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट का ड्राफ्ट

हाल ही में कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने भी ऐसी गुमराह करने वाली कॉल्स को रोकने के लिए नियमों का ड्राफ्ट पेश किया था। डिपार्टमेंट ने ऐसी कॉल्स को कारोबार करने का अवैध तरीका बताया था। अनिल कुमार लाहोटी ने कहा कि सरकार का हर विभाग ऐसी कॉल्स पर रोकथाम चाहता है। हमने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन को लेकर पहले ही सिफारिश कर दी है।

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