मस्कट नगर पालिका ने शहर के निवासियों और प्रवासियों के लिए एक ज़रूरी चेतावनी जारी की है। ईद अल-अधा को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से केवल मान्यता प्राप्त कसाईखानों (slaughterhouses) का ही इस्तेमाल करने को कहा है। इसका मुख्य मकसद खाने की शुद्धता बनाए रखना और लोगों की सेहत को सुरक्षित रखना है ताकि किसी भी तरह की बीमारी न फैले।

मान्यता प्राप्त कसाईखानों का इस्तेमाल क्यों है ज़रूरी?

नगर पालिका के स्वास्थ्य मामलों और पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने साफ़ किया है कि लाइसेंसी कसाईखानों में पशुओं की जाँच विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। यहाँ के मुख्य फायदे इस प्रकार हैं:

  • पशु चिकित्सा जाँच: जानवर को ज़बह करने से पहले और बाद में उसकी पूरी जाँच की जाती है ताकि वह बीमारी मुक्त हो।
  • साफ़-सफाई: यहाँ स्वच्छता के कड़े नियमों का पालन होता है जिससे मांस दूषित नहीं होता।
  • बीमारियों से बचाव: विशेषज्ञों का कहना है कि लाइसेंसी जगह का उपयोग करने से संक्रामक बीमारियों का खतरा कम हो जाता है।

अवैध बिक्री और घर पर ज़बह करने पर क्या नियम हैं?

मस्कट नगर पालिका और Royal Oman Police (ROP) ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे तय जगहों के अलावा कहीं और पशुओं, लकड़ी, कोयले या बारबेक्यू का सामान न बेचें। प्रशासन ने साफ़ किया है कि केवल लाइसेंस प्राप्त बाज़ारों और ईद साइट्स का ही उपयोग करें। ओमान के Food Safety Law 2019 के तहत बिना लाइसेंस के काम करने या बिना ट्रेनिंग के स्टाफ रखने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

सुरक्षित तरीके से पशु ज़बह करने के लिए किन बातों का ध्यान रखें?

पशुओं के रखरखाव और ज़बह के दौरान कुछ ज़रूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। प्रशासन ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए हैं:

  • सुरक्षा उपकरण: पशुओं को संभालने वालों को दस्ताने, मास्क, जूते और उचित कपड़े पहनने की सलाह दी गई है।
  • हाइजीन: खून और पशु ऊतकों के सीधे संपर्क से बचें और काम के बाद हाथों को अच्छी तरह धोएं।
  • हलाल नियम: ओमान के नियमों के अनुसार सभी मांस और पोल्ट्री उत्पादों को इस्लामिक हलाल तरीके से ज़बह करना होगा और उन पर अरबी भाषा में लेबल लगाना ज़रूरी है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

ईद के दौरान पशुओं और बारबेक्यू सामान की बिक्री कहाँ करें?

Royal Oman Police और मस्कट नगर पालिका के अनुसार पशुओं, कोयले और बारबेक्यू सामान की बिक्री केवल सरकार द्वारा निर्धारित और लाइसेंस प्राप्त बाज़ारों में ही करें।

बिना लाइसेंस के कसाईखाना चलाने पर क्या सज़ा हो सकती है?

ओमान के Food Safety Law 2019 के तहत अवैध संचालन और बिना ट्रेनिंग वाले स्टाफ को रखने पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com