मस्कट नगर पालिका ने प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर रोक लगाने के पांचवें चरण की शुरुआत कर दी है। यह कदम पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण कम करने के लिए उठाया गया है। अब शहर की कई और व्यावसायिक दुकानों में प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल पूरी तरह बंद हो जाएगा।

🗞️: Dubai Traffic Update: RTA का बड़ा फैसला, 28 जगहों पर बदलेंगे सड़क, अब ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

यह नया नियम 1 जुलाई 2026 से लागू हो गया है। Environment Authority (EA) के फैसले नंबर (8/2024) के तहत अब प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर सख्ती बढ़ाई गई है। इस पांचवें चरण में कई नए सेक्टर को इस बैन के दायरे में लाया गया है।

इन दुकानों में प्लास्टिक बैग पर लगी रोक

अब मस्कट के इन व्यावसायिक केंद्रों में प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा:

  • खंजर (पारंपरिक खंजर) की दुकानें
  • सोने और चांदी की दुकानें
  • फर्नीचर स्टोर
  • गाड़ियों के शोरूम (Vehicle dealerships)
  • कार केयर सेंटर

जुर्माना और नियम

यह बैन उन सिंगल-यूज़ प्लास्टिक बैग पर लागू है जिनकी मोटाई 50 माइक्रोमीटर से कम है। नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी Environment Authority (EA) की है। जो दुकानदार इन नियमों को तोड़ेंगे, उन पर 50 ओमानी रियाल से लेकर 1,000 ओमानी रियाल तक का प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई दुकानदार दोबारा यह गलती करता है, तो जुर्माना दोगुना कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, 1 सितंबर 2024 से प्लास्टिक बैग के आयात (इंपोर्ट) पर भी रोक लगा दी गई है। इसे Ministry of Commerce, Industry, and Investment Promotion (MoCIIP) और कस्टम विभाग मिलकर लागू कर रहे हैं।

विकल्प और निगरानी

सरकार ने लोगों और दुकानदारों को प्लास्टिक की जगह दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। अब प्लास्टिक की जगह कागज, कपड़ा, कार्डबोर्ड, सूती या नॉन-वोवन फैब्रिक से बने थैलों का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

Environment Authority की विशेषज्ञ इंजीनियर अबीर बिंत उमर अल कासिमी ने बताया कि निगरानी और जागरूकता अभियान लगातार जारी हैं। साल 2026 की पहली तिमाही में करीब 1,485 निरीक्षण किए गए, जिनमें 106 पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के मामले मिले। इस अभियान का मकसद लोगों को प्लास्टिक कचरे के खतरों के प्रति जागरूक करना और नियमों का पालन करवाना है।