18 साल से कम उम्र के किशोर 50 सीसी से अधिक क्षमता के दोपहिया वाहन चलाते पाए जाने पर 25 हजार रुपए जुर्माना और 25 साल की उम्र होने तक वाहन का लाइलेंस न देने का आदेश परिवहन आयुक्त ने जारी किया है. इससे दोपहिया का सर्वाधिक इस्तेमाल करने वाले बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के पालकों में दहशत व्याप्त है.
राज्य में पिछले साल हुए सड़क हादसों में से 51 फीसदी से अधिक हादसे दोपहिया वाहन चालकों के हुए हैं. इनमें 7 हजार 700 लोगों की जान गई है. इसका अध्ययन करने पर हेलमेट न पहनने और सिर पर गंभीर चोट आने से यह मृत्यु होने का खुलासा हुआ है. सड़क सुरक्षा की दृष्टि से विवध कानूनी और आवश्यक उपाय अमल में लाकर वर्ष 2030 तक 50 फीसदी हादसे कम करने का लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दिया है.
नया दोपहिया वाहन पर क्या हैं नया निर्देश
दोपिहया चलाते समय हेलमेट न पहनने से हादसे में जान जाने की आशंका अधिक रहती है. इसकी ओर गंभीरता दिखाते हुए परिवहन विभाग ने राज्य के सभी आरटीओ कार्यालयों को हेलमेट को लेकर दोपहिया वाहन चालकों की काउंसलिंग और हेलमेट सख्ती पर अमल करने के निर्देश दिए हैं.
इसमें अल्पवयीन बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर 25 हजार रुपए जुर्माना, 25 वर्ष की उम्र तक लाइसेंस देने पर रोक लगाने और पालकों का समुपदेशन करने की हिदायत दी गई है. हर महीने रिपोर्ट देनी होगी आरटीओ कार्यालय में आने वाले दोपिहया वाहन चालकों के अलावा कॉलेज, सरकारी कार्यालय, अर्द्धसरकारी कार्यालय, निजी संस्था और कंपिनयां भेंट देकर सड़क सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी समुपदेशन करके जनजागृति करने और इसके बाद जुर्माने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
पांच माह में कितने नाबालिगों पर कार्रवाई?
जनवरी से मई तक के इन पांच महीनों में शहर में 35 नाबालिग वाहन चालकों पर शहर यातायात पुलिस ने कार्रवाई की है. उनसे जुर्माने के रूप में 1 लाख 80 हजार रुपए वसूल किए गए हैं. अब यह कार्रवाई आरटीओ की ओर से की जाएगी.