गलत और भ्रामक प्रचार से जनता को बचाने के लिए नियम
केंद्र सरकार सोशल मीडिया इनफ्लूएंसर के लिए नए नियम लागू करने वाली है। एक सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार इसका मकसद गलत और भ्रामक प्रचार से जनता को बचाना है। कहा गया है कि सोशल मीडिया इनफ्लूएंसर को अपने ब्रांड पार्टनरशिप के बारे में जानकारी देनी होगी।
देनी होगी ब्रांड डिटेल
आजकल सभी लोग ज्यादातर खरीदारी सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे प्रचार को देखने के बाद ही करते हैं। ऐसे में यह ज़रूरी है कि जो भी व्यक्ति प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा है वह खुद भी प्रोडक्ट यूज करें। यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि अगर कोई इनफ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा है तो वह खुद भी उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता होगा या नहीं।
फाइनेंस के मामले में सोशल मीडिया का ज्ञान का न करें इस्तेमाल
इसके अलावा आपने इंस्टाग्राम समेत करीब सभी सोशल मीडिया पर फाइनेंस की जानकारी देते हुए कई लोगों को देखा होगा। आजकल युवा अपना ज्यादा समय सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं और वहां पर दी जा रही जानकारी का इस्तेमाल भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करने लगते हैं।
ऐसे में अगर बात फाइनेंस की है तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि दी जा रही जानकारी वाकई में सही है और सभी नियमों का पालन भी करती है। इसलिए Securities and Exchange Board of India, या Sebi ने भी इस बाबत प्लानिंग कर ली है और बिना लाइसेंस की फाइनेंसियल नॉलेज देने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
बिना लाइसेंस की फाइनेंसियल नॉलेज देने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी
अगर कोई इससे जुड़े नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी और उस पर 10 से 50 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।