13 फरवरी को वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने Lok Sabha में नया Income Tax Bill पेश किया, जिसे अभी सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है। यह कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस बिल में सबसे अहम बदलाव धारा 80C को लेकर हुआ है, जिसे अब Clause 123 के तहत शामिल किया गया है।
धारा 80C अब Clause 123 के नाम से जानी जाएगी
अब तक धारा 80C के तहत PPF, NPS, ELSS, Life Insurance Premium जैसी योजनाओं में निवेश करने पर ₹1.5 लाख तक की छूट मिलती थी। नए कानून में इस धारा को Clause 123 नाम दिया गया है।
मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, अब इस सेक्शन की जानकारी Schedule XV में दी जाएगी, जहां Tax-saving instruments से जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी।
Capital Gain Tax में कोई बदलाव नहीं
नए बिल में Tax Slab या Capital Gain Tax में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन इसे सरल भाषा में लिखा गया है ताकि Taxpayers के लिए Compliance आसान हो सके।
536 सेक्शन होंगे नए कानून में
वर्तमान Income Tax Act, 1961 में कुल 298 सेक्शन हैं, जबकि नए बिल में 536 सेक्शन होंगे। पुराने कानून के कई अनावश्यक सेक्शन हटा दिए गए हैं, जिससे इसे आसान और समझने योग्य बनाया गया है।
धारा 80C (Clause 123) के तहत कटौती के विकल्प
निवेश/खर्च का नाम | कर कटौती की पात्रता |
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Employee Provident Fund (EPF) | वेतन का 12% तक योगदान कर मुक्त |
ELSS (Equity Linked Saving Scheme) | Equity Mutual Funds में निवेश |
Infrastructure Bonds | सरकार द्वारा स्वीकृत Bonds में निवेश |
Life Insurance Premium | किसी भी Life Insurance Policy का Premium |
National Savings Certificate (NSC) | डाक विभाग की बचत योजना |
बच्चों की ट्यूशन फीस | दो बच्चों की मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाई |
Home Loan का मूलधन | Loan Repayment पर कर कटौती |
Post Office Fixed Deposit (FD) | 5 साल की FD पर कर कटौती |
नया कानून आने से कुछ बदलाव तो होंगे, लेकिन Taxpayers को घबराने की जरूरत नहीं है। यह बदलाव Tax-saving को अधिक पारदर्शी और आसान बनाएंगे