दिसंबर का महीना वित्तीय और घरेलु प्रबंधन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र सरकार ने नियमों को संशोधित करते हुए 31 दिसंबर 2023 को विभिन्न कार्यों के लिए अंतिम तिथि निर्धारित की है।
बैंक लॉकर री-एग्रीमेंट की अंतिम तिथि
बैंक लॉकर की सुविधा लेने वाले ग्राहकों के लिए री-एग्रीमेंट करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई है। इस तिथि के बाद लॉकर निष्क्रिय कर दिए जाएंगे और री-एग्रीमेंट करने के बाद ही इसे दोबारा ऑपरेट किया जा सकेगा।
आयकर और जीएसटी रिटर्न की अंतिम तिथि
सीए आशीष रोहतगी और सीए रश्मि गुप्ता के अनुसार, आयकर और जीएसटी के लिए भी इस महीने महत्वपूर्ण बदलाव हैं। अगर किसी व्यक्ति का आयकर रिटर्न निर्धारित तिथि पर नहीं फाइल हो पाया है, तो वह 31 दिसंबर तक इसे लेट फाइन के साथ भर सकते हैं। लेट फाइन के लिए 10 हजार रुपये तक निर्धारित है। इसी तरह, जीएसटी के लिए भी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि दिसंबर तक है।
म्यूचुअल फंड और एलपीजी गैस के लिए ई-केवाईसी
म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले ग्राहकों के लिए अपने डीमैट खाते में नामिनी जोड़ना 31 दिसंबर तक अनिवार्य है। इसे न करने पर खाता फ्रीज किया जा सकता है। इसी प्रकार, एलपीजी ग्राहकों के लिए सब्सिडी पाने के लिए ई-केवाईसी कराना भी 31 दिसंबर तक अनिवार्य है।