New rules for warranty on electronics: अगर आप भी फ्रिज, टीवी, एसी आदि जैसे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. सरकार कस्टमर्स द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लेकर बढ़ती शिकायतों के मामले को देखते हुए अब सख्त हो गई है.
नई गाइडलाइंस पर चर्चा
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) के कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी और CCPA की चीफ कमिश्नर निधि खरे की अध्यक्षता में इस मामले पर बैठक हुई है. बैठक में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों बनाने वाली कंपनियों को आदेश दिया गया है कि वह अप्लायंसेज खरीदने की तारीख के बजाय उसे इंस्टॉल किए जाने की तारीख से वारंटी पीरियड को शुरू करें.
कंपनियों के प्रतिनिधि बने हिस्सेदार
CCPA की इस बैठक में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज बेचने वाली कई कंपनियां जैसे रिलायंस रिटेल (Reliance Retail), LG, क्रोमा, पैनासोनिक, हाएर (Haier) और बॉश आदि के प्रतिनिधि भी शामिल हुए. इस बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया कि कंपनियां आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम को खरीदने की तारीख से वारंटी पीरियड मान शुरू कर देती हैं, जबकि होना यह चाहिए कि इंस्टॉलेशन की तारीख से वारंटी मिलनी चाहिए क्योंकि ग्राहक उसी दिन से उपकरण को इस्तेमाल करना शुरू करता है.
ग्राहकों को वारंटी पीरियड की जानकारी देना अनिवार्य
कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी और CCPA की चीफ कमिश्नर निधि खरे ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि को यह खासतौर पर आदेश दिया है कि कंपनियां ग्राहकों को साफतौर पर वारंटी पीरियड के बारे में जानकारी दें. साथ ही उन्होंने कंपनियों को वैश्विक नियमों का पालन करने का भी निर्देश दिया है.
किन अप्लायंसेज पर नियम होंगे लागू?
आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम दो तरह के होते हैं. पहला आयरन प्रेस, माइक्रोवेव आदि, जिन्हें आप सीधे खरीदकर यूज कर सकते हैं. इसमें आपको इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है. वहीं एसी, फ्रिज जैसे उपकरणों में आपको इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती है. ऐसे में इन उपकरणों के लिए वारंटी पीरियड इंस्टॉलेशन के बाद शुरू होगा. CCPA ने इस कंपनियों से इस मामले में 15 दिनों में जवाब मांगा है.