नए टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) की दरें 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होंगी। चाहे आप विदेशी यात्रा पर जा रहे हों, विदेशी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर रहे हों, या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा रहे हों, आपको वित्तीय वर्ष में निर्धारित राशि से अधिक खर्च करने पर TCS चुकाना होगा।Gulfhindi.com आपके लिए अगले महीने से शुरू होने वाले नए TCS प्रणाली को समझाता है।

1 अक्टूबर, 2023 से 20% TCS नियम लागू होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लिबरलाइज़्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत, आप वित्तीय वर्ष में $250,000 तक भेज सकते हैं। 1 अक्टूबर, 2023 से, वित्तीय वर्ष में Rs 7 लाख से अधिक की सीमा पर सभी विदेशी रेमिटेंस पर 20% TCS लागू होगा।

1 अक्टूबर, 2023 से विदेशी शिक्षा के लिए रेमिटेंस पर TCS कितना होगा?

LRS के तहत, शिक्षा व्यय के लिए Rs 7 लाख से कम रेमिटेंस पर कोई TCS नहीं होगा। अगर Rs 7 लाख से अधिक रेमिटेंस अनुमोदित वित्तीय संस्थान से प्राप्त किया जाता है, तो इस पर 0.5% TCS लागू होगा।

1 अक्टूबर, 2023 से चिकित्सा व्यय पर नए TCS दर:

चिकित्सा उपचार के लिए किसी भी बाहरी रेमिटेंस पर Rs 7 लाख पार करने पर 5% TCS लागू होगा।

विदेशी यात्रा पैकेज पर 1 अक्टूबर, 2023 से TCS कितना होगा?

Rs 7 लाख तक के विदेशी यात्रा पैकेज पर 5% TCS और Rs 7 लाख से अधिक पर 20% TCS लागू होगा।

Nature of payment TCS rates until September 30, 2023 New TCS rates from October 1, 2023
LRS for education financed by loan Nil up to Rs 7 lakh Nil up to Rs 7 lakh
0.5% above Rs 7 Lakh 0.5% above Rs 7 Lakh
LRS for medical treatment/education (other than financed by loan) Nil up to Rs 7 Lakh Nil up to Rs 7 Lakh
5% above Rs 7 Lakh 5% above Rs 7 Lakh
LRS for other purposes such overseas investments or gifts Nil up to Rs 7 Lakh Nil up to Rs 7 Lakh
5% above Rs 7 Lakh 20% above Rs 7 Lakh
Purchase of Overseas tour program package 5% (without threshold) 5% till Rs 7 Lakh, 20% thereafter