मीडिल क्लास को राहत देने वाला बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश की गई नई टैक्स रिजीम ने मीडिल क्लास को काफी आरामदायक बनाया है. इस रिजीम के अंतर्गत 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होगा. वित्त मंत्री ने बताया कि यह रिजीम मीडिल क्लास को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाने का प्रयास है. इससे सालाना 7.27 लाख रुपये की आय पर टैक्स छूट मिलेगी.
7 लाख रुपये से थोड़ी अधिक कमाई वालों को भी मिलेगा छूट
इस टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये से थोड़ी ज्यादा कमाई करने वाले व्यक्तियों को भी टैक्स में छूट मिलेगी. मोदी सरकार का कहना है कि वह देश के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रही है. इस बदलाव से विश्वास उठने लगा है कि अगर किसी व्यक्ति की कमाई 7 लाख रुपये से ज्यादा होती है तो वह टैक्स देना होगा. लेकिन अब यह तय हुआ है कि केवल 7 लाख रुपये से थोड़ी ज्यादा कमाई करने वाले व्यक्तियों को टैक्स में कोई छूट नहीं देनी होगी.
स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान
पहले नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं मिलता था, जिसके कारण लोगों में काफी शिकायतें थीं. इसे ध्यान में रखते हुए 50,000 रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान इस नई टैक्स रिजीम में किया गया है.
Table: केंद्रीय बजट 2023-24 में आय के आधार पर टैक्स छूट का प्रावधान
आय की सीमा | टैक्स छूट |
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7 लाख रुपये तक | कोई टैक्स नहीं |
7 लाख रुपये से थोड़ी अधिक | टैक्स के अधीन आय |
टैक्स छूट के बावजूद, यह जरूरी है कि आप एक वित्तीय सलाहकार की सलाह लें और अपने वित्तीय लक्ष्यों, रिस्क की स्वीकार्यता, और निवेश की अवधि को मध्यस्थ करने के बाद निवेश करें.