अगर आप भारत से विदेश खासकर अरब देश आकर कार्य करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है.
अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का शादी या झगड़े या ठगने का केस दर्ज है तो आपको विदेशों के लिए फ़्लाइट लेने भरने नहीं दिया जाएगा और ना ही आपको पुलिस विभाग के तरफ से क्लीयरेंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि आप भारत छोड़ सकें.
हाल ही में हुए एक प्रवासी कामगार जो भारत लौट आया था लेकिन भारत में जमीनी केस मामले में उसके साथ झंझट करने और उसके द्वारा झंझट करने के मामले दर्ज हो गए थे जिसके उपरांत उसे संयुक्त अरब अमीरात आने से पहले भारत में एयरपोर्ट पर रोक लिया गया.
आपको बताते चलें कि जब तक कोर्ट में केस पेंडिंग है तब तक आपको पुलिस के द्वारा क्लीयरेंस सर्टिफिकेट मिलने में देरी होगी और तब तक आप देश नहीं छोड़ सकते हैं, किसी आर्थिक गड़बड़ी के मामले में भी आपको देश छोड़कर विदेश जाने की मनाही होती है.
कई मामलों में कोर्ट या लिखित देता है कि व्यक्ति को देश छोड़ने की इजाजत नहीं है उन सारे केस में अगर आप की सुनवाई चल रही है तभी भी आप भारत से विदेशों के लिए यात्रा नहीं कर सकते हैं.GulfHindi.com