आपने सड़कों पर या कहीं ना कहीं ऐसी गाड़ी तो देखी ही होगी जिसपर नंबर प्लेट की जगह जाति लिखी हो। लोगों का शौक होता है कि वो यह सब करे। लेकिन अब अपनी गाड़ी पर नंबर प्लेट की जगह जातिसूचक शब्द लिखना अब भारी पड़ सकता है। आज हम आपको इससे जुड़ी कुछ घटनाओ और सावधानियों की जानकारी देने वाले हैं।

नोएडा ट्राफिक पुलिस ने लगाया 22500 का जुर्माना

दो दिन पहले यानी कि 9 फरवरी को नोएडा ट्राफिक पुलिस ने सेक्टर 62 मॉडलटाउन मे एक ऐसी कार को पकड़ा है, जिसकी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की जगह जाति लिखी हुयी और साथ ही काली फिल्म के साथ हूटर का भी प्रयोग किया जा रहा था। ट्राफिक पुलिस ने कार वाले पर 22500 रुपये का चालान काटा है।

धारा 100 (2)/177 के तहत नहीं लगाए ब्लैक फिल्म –

केंद्रीय मोटर अधिनियम की धारा 100 (2)/177 के तहत कार के शीशों पर ब्लैक फिल्म का प्रयोग करना गैर कानूनी है। अगर आप की कार पर चड़ी हुयी है ब्लैक फिल्म तो आप पर ट्राफिक पुलिस कानूनी प्रकरण दर्ज कर जुर्माना लगा सकती है।

धारा 177 के तलत नहीं लिख सकते जातिसूचक शब्द –

अपनी गाड़ी पर जातिसूचक शब्द लिखने पर ट्राफिक पुलिस आप पर जुर्माना लगा सकती है। इसलिए कुछ भी निर्णय लेने से पहले क़ायदे कानून को जरूर जान ले। इसके अलावा हूटर का प्रयोग भी गैर कानूनी है।

Lov Singh

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।