जरूर रखें नॉमिनी ताकि बाद में न हो परेशानी

बैंक अकाउंट, बीमा या फिर किसी तरह के निवेश में अगर आप पैसे भरने वाले हैं तो आपको अपना नॉमिनी समझदारी से चुनना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के द्वारा गलत नॉमिनी चुने जाने के बाद उनके परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नॉमिनी में लोग अपने परिजन का ही नाम रखते हैं।

निवेशक की मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी को मिलता है पैसा 

बताते चलें कि बैंक डिपॉडिट, FD, RD, PPF फंड, म्यूचुअल फंड, में निवेश का पैसा निवेशक की मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी को मिलत है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका सारा पैसा कानूनी तौर पर नॉमिनी का होता है।

एक से अधिक भी होते हैं नॉमिनी

इसलिए निवेश के समय नॉमिनी को ऐड करने की सलाह दी जाती है। ताकि उन्हें बिना किसी परेशानी के पैसे मिल सके। यह भी ध्यान रखें कि इंश्योरेंस पॉलिसी में आप एक से अधिक नॉमिनी (nominee) भी ऐड कर सकते हैं। आप क्लेम की धनराशि को अलग-अलग परसेंट के हिसाब से अलग-अलग नॉमिनी (nominee) को ऐड कर सकते हैं।

Lov Singh

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।