पूंजी बाजार नियामक, सेबी (सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने डीमैट और म्यूचुअल फंड खाताधारकों के लिए नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी है। यह फैसला बुधवार को घोषित किया गया।
नॉमिनी जोड़ने की समयसीमा विस्तार का महत्व
- पूर्व निर्धारित समयसीमा: इससे पहले नॉमिनी जोड़ने या घोषणापत्र जमा कर इससे बाहर निकलने की समय सीमा 31 दिसंबर तक रखी गई थी।
- सेबी का उद्देश्य: सेबी का यह कदम निवेशकों को उनकी संपत्ति की सुरक्षा और उत्तराधिकारियों को हस्तांतरण में सहायता प्रदान करने के लिए उठाया गया है।
नॉमिनी जोड़ने की प्रक्रिया
- नॉमिनी जोड़ने का महत्व: नॉमिनी जोड़ने से निवेशकों की संपत्ति का सुरक्षित हस्तांतरण सुनिश्चित होता है, जिससे उत्तराधिकार की प्रक्रिया सरल और निर्विवाद हो जाती है।
- समयसीमा विस्तार का प्रभाव: समय सीमा बढ़ने से खाताधारकों को अपने नॉमिनी को जोड़ने और संबंधित दस्तावेज़ जमा करने के लिए अधिक समय मिलेगा।
निवेशकों के लिए सलाह
सेबी के इस फैसले के मद्देनजर, डीमैट और म्यूचुअल फंड खाताधारकों को अपने नॉमिनी को जल्द से जल्द जोड़ने और आवश्यक दस्तावेज़ों को अपडेट करने की सलाह दी जाती है। यह कदम उनकी संपत्ति की सुरक्षा और भावी उत्तराधिकार की प्रक्रिया को सुगम बनाएगा।