ईरान विवाद के कारण भारत लौटे प्रवासियों पर टैक्स का खतरा, 182 दिन रुके तो विदेशी कमाई पर देना होगा टैक्स
पश्चिम एशिया और ईरान में चल रहे विवाद के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय (NRI) देश वापस लौट रहे हैं। विदेश मंत्रालय के रेड अलर्ट के बाद अब तक करीब 57,000 भारतीय खाड़ी देशों से सुरक्षित वापस आ चुके हैं। लेकिन इन प्रवासियों के सामने अब टैक्स की एक नई मुसीबत आ गई है। नियमों के अनुसार अगर वे भारत में ज्यादा दिन रुक गए तो उनकी विदेशी कमाई पर भी टैक्स लग सकता है।
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भारत में कितने दिन रुकने पर लगेगा टैक्स
इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 6 के तहत अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में रुकता है, तो उसे ‘Resident’ मान लिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की भारत से होने वाली कमाई 15 लाख रुपये से ज्यादा है, तो यह नियम 120 दिन का हो जाता है। एक बार Resident and Ordinarily Resident (ROR) का टैग लग जाने के बाद उनकी पूरी ग्लोबल इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। इसमें विदेशी सैलरी, किराए से होने वाली कमाई और निवेश शामिल हैं। हालांकि Resident but Not Ordinarily Resident (RNOR) स्टेटस वाले लोगों को 2 से 3 साल तक विदेशी कमाई पर छूट मिलती है।
रिमोट वर्क करने वालों के लिए नियम
कई NRI भारत लौटने के बाद अपने विदेशी ऑफिस का काम घर से ही कर रहे हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा करने से उस विदेशी कंपनी पर भारत में ‘Permanent Establishment’ का नियम लागू हो सकता है। इससे कंपनी को भी भारत में कॉरपोरेट टैक्स देना पड़ सकता है। टैक्स सलाहकारों ने चेतावनी दी है कि जो लोग अपनी विदेशी संपत्ति को ITR में नहीं दिखाएंगे, उन पर Black Money Act और PMLA के तहत कारवाई हो सकती है।
टैक्स में छूट को लेकर सरकार का प्लान
बजट 2026 में सरकार ने एक नया प्रस्ताव रखा है जिसके तहत कुछ खास टैलेंट स्कीम में लौटने वाले NRI को विदेशी कमाई पर 5 साल की टैक्स छूट मिलेगी। इसके अलावा FAST-DS 2026 योजना शुरू की गई है, जिसमें वापस आए प्रवासी अपनी 1 करोड़ रुपये तक की अघोषित विदेशी संपत्ति को पेनाल्टी से बचा सकते हैं। फिलहाल CBDT ने उन लोगों के लिए कोई नई छूट नहीं दी है जो फ्लाइट कैंसिल होने के कारण भारत में फंसे हुए हैं। उनके रुके हुए दिनों की गिनती टैक्स के लिए की जा रही है और उन्हें अपने दिन गिनने की सलाह दी गई है।




