पुराने गाड़ियों के ऊपर नया चालान काटना शुरु हो चुका है. हर साल की भांति इस साल भी पुराने हो चुके गाड़ियां वाहन मालिकों के लिए सिरदर्द बनने वाले हैं. NGT के द्वारा जारी किए गए आदेश में दिल्ली एनसीआर में रह रहे 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन अब केवल चालान दे सकते हैं आपको सफर नहीं मुहैया करा पाएंगे.
गाड़ियों का जब्तीकरण शुरू हुआ.
दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के बढ़ते मानकों को देखते हुए विशेष टीम के द्वारा पुरानी गाड़ियों को जप्त कर के वापस स्क्रैप यूनिट भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
लोगों को सलाह दी गई है कि वह तुरंत अपने पुराने गाड़ियों को या तो दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन करा दें अथवा बेच दें या फिर उन्हें स्क्रैप यूनिट के हवाले कर दें.
टीम करेगी जप्त और अकाउंट में आएगा पैसा.
पुरानी गाड़ियों को विशेष निगरानी टीम के द्वारा अगर जब किया जाता है तो उन्हें स्क्रैप यूनिट भेजा जाएगा और गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है. उनके अकाउंट में स्क्रैप होने के उपरांत मिलने वाले राशि को ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
बचाए रख सकते हैं नंबर प्लेट.
अगर आप अपने पुराने गाड़ी के नंबर से ज्यादा प्रेम करते हैं तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने नया फैसला दिया है जिसके तहत आप स्क्रेप होने के बावजूद भी अपने वाहन का वही नंबर अपने नए वाहन के ऊपर रजिस्टर करवा सकते हैं.
इस नए फैसले से उन लोगों को ज्यादा राहत मिलेगी जो काफी मुश्किल से अपने पुराने पसंदीदा नंबर को पाए हुए होंगे और उसे ही भविष्य में जारी रखना चाहते होंगे.
इस क्रम में सस्ता हो चुका है सेकंड हैंड गाड़ियों का बाजार.
एनजीटी के आदेश के साथ ही और शुरू हो रहे विशेष कार्यवाही के चलते हैं दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सेकंड हैंड वाहन खूब बिके हैं और लगभग सारे सेकंड हैंड गाड़ी बेचने वाले शोरूम में बहुत तेरे विकल्प मौजूद हो गए हैं.
अगर आप भी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इस समय दिल्ली एनसीआर के सेकंड हैंड कार बाजार कर सकते हैं या फिर Cars24, CarDekho, Spinny जैसे प्लेटफार्म से गाड़ियां देख सकते हैं.
ap logo humara car scrap me bhejenge to hamara
account me kitna Rupeeya girega