ओमान के Civil Aviation Authority (CAA) ने साल 2025 में यात्रियों की 781 शिकायतों का निपटारा किया। सरकार ने अब यात्रियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इससे उन लोगों को बड़ी मदद मिलेगी जो अक्सर सफर करते हैं या जिन्हें फ्लाइट में देरी और रद्दीकरण की वजह से परेशानी झेलनी पड़ी।
शिकायत दर्ज करने का सही तरीका क्या है?
CAA ने यात्रियों के लिए शिकायत की एक प्रक्रिया तय की है। अगर किसी यात्री को फ्लाइट सर्विस से जुड़ी कोई समस्या होती है, तो सबसे पहले उसे संबंधित एयरलाइन के पास अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। नियम के मुताबिक, एयरलाइन को 30 दिनों के भीतर इसका लिखित जवाब देना होगा। अगर यात्री एयरलाइन के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है, तभी वह अपनी शिकायत के समाधान के लिए CAA से संपर्क कर सकता है।
किन हालातों में नहीं मिलेगा वित्तीय मुआवजा?
CAA ने अप्रैल 2026 में जारी जानकारी में बताया कि कुछ खास स्थितियों में यात्रियों को वित्तीय मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इन्हें ‘Force Majeure’ यानी ऐसी घटनाएं माना जाता है जो एयरलाइन के नियंत्रण में नहीं होतीं। इनमें शामिल हैं:
- खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाएं
- युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता
- हवाई अड्डे या हवाई क्षेत्र का बंद होना
- सुरक्षा संबंधी घटनाएं या हड़ताल
- अचानक आई ऐसी तकनीकी खराबी जिस पर एयरलाइन का नियंत्रण न हो
हालांकि, मुआवजा न मिलने की स्थिति में भी एयरलाइन की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। एयरलाइन को यात्रियों के लिए खाने-पीने का सामान, रिफ्रेशमेंट, होटल में रुकने की व्यवस्था और फ्लाइट की रीबुकिंग जैसे जरूरी इंतजाम करने होंगे।
Frequently Asked Questions (FAQs)
अगर एयरलाइन मेरी शिकायत का जवाब नहीं देती तो क्या करें?
नियम के अनुसार एयरलाइन को 30 दिनों में लिखित जवाब देना जरूरी है। यदि आपको जवाब नहीं मिलता या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपनी शिकायत Civil Aviation Authority (CAA) को भेज सकते हैं।
खराब मौसम की वजह से फ्लाइट लेट होने पर क्या एयरलाइन पैसे देगी?
खराब मौसम को ‘Force Majeure’ माना जाता है, इसलिए ऐसी स्थिति में वित्तीय मुआवजा नहीं मिलता। लेकिन एयरलाइन को यात्री के खाने और ठहरने का खर्च उठाना होगा।