ओमान दूतावास में ओमानी नागरिकों के लिए जारी की गाइडलाइन

मुंबई में ओमान दूतावास में ओमानी नागरिकों के लिए कई तरह के गाइडलाइन जारी की है जिससे वह यात्रा के समय नियमों के उल्लंघन से बच सकें। स्काईलाइन में कहा गया है कि अगर ओमानी नागरिक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत यात्रा करना चाहता है तो उसे कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा।

इन नियमों का पालन करना जरूरी

मस्कट में भारतीय दूतावास के द्वारा मान्यता प्राप्त ऑफिस से ही मेडिकल वीजा लेने की सलाह दी गई है। यह वीजा मिलने के बाद ही नागरिक को भारत में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सकेगी। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान भी जा को बढ़ाने की नौबत आती है तो यह काम Department of Immigration of India की मदद से किया जा सकता है।

पंजीकृत वेबसाइट से ही डॉक्टर से संपर्क करें और मेडिकल चेकअप के लिए किसी बिचौलिए की मदद ना लें। यह भी कहा गया है कि भारतीय टूरिस्ट वीजा को किसी भी स्थिति में एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। अस्पताल से आधिकारिक लेटर लेना जरूरी है।

किसी भी अनजान व्यक्ति आय बिचौलिए के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर ना करें। किसी तरह की परेशानी होने पर तुरंत दूतावास से संपर्क करें।

Consulate phone: +912222876037

Citizens Affairs Phone: +919152299992

Health Affairs Phone: +919820155552

Satyam Kumari

6 Years of experience in journalism. Satyam holds journalism degree from patna J.D Women College. Satyam has been a sound voice for expats of India in mid-east and world. Associated with Gulfhindi.com since 2020. Can be reached at hello@gulfhindi.com with Subject line <b>"Reach Satyam kumari."</b>