ओमान सरकार ने ग्राहकों को महंगाई और दुकानदारों की मनमानी से बचाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अब अगर कोई दुकानदार या कंपनी किसी आपदा या महामारी के दौरान सामान की कीमतें अचानक बढ़ाती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। Consumer Protection Law के तहत सरकार अब कीमतों पर सीधा कंट्रोल कर सकती है ताकि आम जनता और प्रवासियों को परेशानी न हो।

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किन हालातों में सरकार कीमतों पर लगाम लगाएगी?

ओमान के उपभोक्ता संरक्षण कानून के मुताबिक, कुछ खास स्थितियों में सरकार कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है। यह कार्रवाई तब की जाएगी जब प्राकृतिक आपदा, महामारी या बाजार की किसी असामान्य स्थिति की वजह से सामान के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। Public Authority for Consumer Protection (PACP) के चेयरमैन, बोर्ड और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मंजूरी के बाद कीमतों को रोकने या कम करने के लिए अस्थायी कदम उठाए जा सकते हैं।

कीमतें बढ़ाने पर क्या होगी सजा और जुर्माना?

कानून में साफ लिखा है कि कोई भी सप्लायर उस दाम से ज्यादा पैसा नहीं वसूल सकता जो उसने पहले विज्ञापन में बताया था। अगर कोई कंपनी संकट या महामारी के समय कीमतों में बढ़ोतरी करती है, तो उसे भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। उल्लंघन करने वालों के लिए सजा का प्रावधान इस प्रकार है:

  • दोषी सप्लायर को 3 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है।
  • जुर्माने की राशि 2,000 ओमान रियाल से लेकर 50,000 ओमान रियाल तक हो सकती है।
  • कुछ छोटे उल्लंघनों के लिए 1,000 ओमान रियाल तक का प्रशासनिक जुर्माना लगेगा, जो दोबारा गलती करने पर दोगुना हो सकता है।
  • लगातार नियम तोड़ने पर 100 ओमान रियाल का दैनिक जुर्माना लगाया जा सकता है, जो अधिकतम 2,000 रियाल तक जा सकता है।

दामों की जांच के लिए क्या आधार होंगे?

PACP यह तय करने के लिए कुछ खास पैमानों का इस्तेमाल करेगा कि कीमत में बढ़ोतरी सामान्य है या असामान्य। इसमें सामान की उपलब्धता, ट्रांसपोर्ट का खर्च, ऊर्जा की कीमतें, विदेशी मुद्रा की एक्सचेंज रेट और बाजार में कॉम्पिटिशन या मोनोपॉली जैसी चीजों को देखा जाएगा। साथ ही, ग्राहकों द्वारा की गई शिकायतों पर भी गौर किया जाएगा।

Frequently Asked Questions (FAQs)

ओमान में सामान की कीमतें कब बढ़ना गैरकानूनी माना जाता है?

जब प्राकृतिक आपदा, महामारी या किसी खास बाजार स्थिति की वजह से कीमतें अचानक और असामान्य रूप से बढ़ती हैं, तब इसे गैरकानूनी माना जाता है।

कीमतों में गड़बड़ी करने वाले सप्लायर को क्या सजा मिल सकती है?

नियम तोड़ने वालों को 3 महीने से 3 साल तक की जेल हो सकती है और उन पर 2,000 से 50,000 ओमान रियाल तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.