ओमान की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। Royal Oman Police (ROP) की Directorate-General of Customs ने स्पष्ट किया है कि यदि आप विदेश से कोई सामान या तोहफा लाते हैं, जिसकी कुल कीमत RO 300 (Omani Rial) से ज्यादा है, तो उस पर अब सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी लागू होगी। यह नियम यात्रियों के व्यक्तिगत उपयोग के सामान और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लाए गए सामान के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए बनाया गया है।

कौन ले सकता है छूट

इस कस्टम ड्यूटी से छूट पाने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। यात्री की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और वह बार-बार हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की श्रेणी में नहीं होना चाहिए। यह स्पष्ट किया गया है कि जो सामान व्यापार या व्यावसायिक उपयोग के लिए लाया जाता है, उस पर किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य हवाई अड्डों और अन्य प्रवेश बिंदुओं पर यात्रियों की आवाजाही को सरल बनाना और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कस्टम छूट का दुरुपयोग रोकना है।

यात्रियों के लिए सलाह

ओमान में प्रवेश करने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा से पहले कस्टम विभाग के नियमों को अच्छी तरह समझ लें। यदि आप RO 300 से अधिक मूल्य का सामान ला रहे हैं या ऐसे सामान के साथ हैं जिसके लिए विशेष परमिट की जरूरत है, तो उसे अनिवार्य रूप से घोषित करना होगा। इसके अलावा, अपने कीमती सामान के खरीद बिल यानी Purchase Receipts को अपने पास जरूर रखें, ताकि सीमा शुल्क निकासी प्रक्रिया में कोई परेशानी न हो और आपका काम आसानी से पूरा हो सके।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.