Oman Customs ने कस्टम प्रक्रियाओं को लेकर कुछ ज़रूरी रेगुलेटरी अपडेट जारी किए हैं। Muscat Daily की रिपोर्ट के मुताबिक, ये बदलाव अब लागू होंगे। इनका मुख्य मकसद प्रशासनिक काम को बेहतर बनाना और क्षेत्रीय कानूनी मानकों का पालन करना है।

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इन नए नियमों में सबसे अहम बात कस्टम ड्यूटी के रिफंड को लेकर है। अगर कोई व्यक्ति या कंपनी चुकाई गई कस्टम ड्यूटी का पैसा वापस मांगना चाहती है, तो उन्हें भुगतान की तारीख से 3 साल के भीतर आवेदन करना होगा। अगर 3 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है, तो रिफंड के लिए कोई भी दावा या कानूनी कार्रवाई स्वीकार नहीं की जाएगी। यह नियम Gulf Cooperation Council (GCC) के कॉमन कस्टम लॉ के आर्टिकल 174 के तहत तय किया गया है।

इसके अलावा, सरकारी कागज़ात और रिकॉर्ड को रखने की समय सीमा भी तय की गई है। नए नियमों के मुताबिक, कस्टम रिकॉर्ड और दस्तावेज़ों को उनकी तारीख से 5 साल बाद नष्ट किया जा सकता है। यह प्रावधान उसी कानून के आर्टिकल 175 में दिया गया है।

ये नियम उन सभी प्रवासियों और व्यापारियों के लिए ज़रूरी हैं जो ओमान में आयात-निर्यात का काम करते हैं या समय-समय पर कस्टम ड्यूटी का भुगतान करते हैं। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि पुराने दस्तावेज़ों का बोझ कम हो और काम करने का तरीका और ज़्यादा पारदर्शी हो सके।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.