ओमान में डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और न्यूज़ अकाउंट चलाने वाले लोगों के लिए सरकार ने एक बेहद जरूरी जानकारी साझा की है। ओमान के सूचना मंत्रालय ने एक बार फिर सभी डिजिटल मीडिया प्रैक्टिशनर्स को याद दिलाया है कि उन्हें अपने काम के लिए उचित लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अगर कोई बिना लाइसेंस के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या न्यूज़ अकाउंट चलाता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य डिजिटल मीडिया पर चलने वाली गतिविधियों को सुरक्षित और जवाबदेह बनाना है।

किन्हें लेना होगा यह लाइसेंस और क्या हैं इसके नियम?

इस नियम के दायरे में ओमान के अंदर काम करने वाले सभी डिजिटल मीडिया प्रैक्टिशनर्स आते हैं। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित लोग शामिल हैं:

  • सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो ओमान में रहकर काम कर रहे हैं।
  • न्यूज़ अकाउंट ऑपरेटर्स जो सोशल मीडिया या वेबसाइट पर खबरें पोस्ट करते हैं।
  • इलेक्ट्रॉनिक चैनल चलाने वाले लोग जो वीडियो या अन्य माध्यमों से कंटेंट शेयर करते हैं।

सरकार ने साफ किया है कि बिना लाइसेंस के किसी भी तरह की मीडिया गतिविधि चलाना कानूनन अपराध माना जाएगा। नए मीडिया कानून Royal Decree 58/2024 के तहत इन सभी गतिविधियों को रेगुलेट किया जा रहा है ताकि झूठी खबरों, हिंसा भड़काने वाले कंटेंट और गलत विज्ञापनों पर रोक लगाई जा सके।

नियमों का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी?

सूचना मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि तय समय सीमा के बाद भी जो लोग बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने लाइसेंस की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पहले 14 मार्च 2026 तक का समय दिया था। अब मंत्रालय के प्रेस एंड मीडिया लाइसेंसिंग विभाग की तरफ से नियमों का पालन करने के लिए लगातार रिमाइंडर जारी किए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में भ्रामक विज्ञापन और झूठी सूचनाओं के प्रसार को रोकना और एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण तैयार करना है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

ओमान में डिजिटल मीडिया लाइसेंस किस कानून के तहत अनिवार्य किया गया है?

ओमान में रॉयल डिक्री संख्या 58/2024 के तहत नया मीडिया कानून लागू किया गया है, जिसके कार्यकारी नियम 14 सितंबर 2025 को जारी किए गए थे और अब इन्हें कड़ाई से लागू किया जा रहा है।

लाइसेंस प्रक्रिया और जानकारी के लिए किन विभागों से संपर्क किया जा सकता है?

लाइसेंस के लिए सूचना मंत्रालय के प्रेस एंड मीडिया लाइसेंसिंग विभाग, मीडिया एक्टिविटीज विभाग और टेक्निकल क्लासिफिकेशन विभाग से संपर्क कर पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.