ओमान सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब विदेशियों को घर या जमीन खरीदने के लिए किसी लोकल स्पॉन्सर यानी स्थानीय मददगार की जरूरत नहीं होगी. इस फैसले से अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए ओमान में निवेश करना और वहां रहना काफी आसान हो जाएगा.

नया नियम और सरकारी आदेश

पुलिस और कस्टम्स के इंस्पेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हसन बिन मोहसिन अल शुरायकी ने 21 जून 2026 को Decision No 87/2026 जारी किया. यह आदेश Official Gazette No. 1653 में प्रकाशित हुआ और अगले ही दिन से लागू हो गया. इस नए नियम के तहत विदेशी नागरिक अब बिना किसी बिचौलिए या लोकल स्पॉन्सर के सीधे प्रॉपर्टी ओनरशिप के जरिए रेजिडेंसी वीज़ा ले सकेंगे.

किसे मिलेगा फायदा

यह सुविधा उन लोगों को मिलेगी जो निर्माण के लिए जमीन या रियल एस्टेट यूनिट खरीदते हैं. अगर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, तो भी सक्षम अधिकारी से मिले सर्टिफिकेट के आधार पर वीज़ा मिल सकता. इस नियम का लाभ प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति के साथ-साथ उनके जीवनसाथी और पहली डिग्री के रिश्तेदारों को भी मिलेगा. इसके अलावा, जमीन या प्रॉपर्टी रखने वाली कंपनियों के कानूनी प्रतिनिधियों को भी यह सुविधा मिलेगी.

गोल्डन वीज़ा और निवेश की शर्तें

ओमान ने Vision 2040 के तहत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2025 में Golden Visa framework को फिर से शुरू किया था. इसके तहत निवेश की राशि के आधार पर वीज़ा की अवधि तय की गई है.

निवेश की राशि (ओमान रियाल) निवेश की राशि (अमेरिकी डॉलर) वीज़ा की अवधि
2,50,000 OMR लगभग 6,50,000 USD 5 साल (रिन्यूएबल)
5,00,000 OMR या अधिक लगभग 13 लाख USD 10 साल (रिन्यूएबल)

रेजिडेंसी वीज़ा रखने वाले लोग ओमान में बिना किसी लोकल स्पॉन्सर के काम कर सकते हैं और अपना बिजनेस चला सकते हैं.

कहाँ खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी

विदेशी नागरिक मुख्य रूप से सरकार द्वारा approved ज़ोन में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जिन्हें Integrated Tourism Complexes (ITC) कहा जाता है. यहाँ उन्हें फ्रीहोल्ड ओनरशिप मिलती है, जिसमें अपार्टमेंट, विला और टाउनहाउस शामिल हैं. इसके अलावा, MOHUP के Resolution 357 (2020) के तहत ITC क्षेत्र के बाहर भी मल्टी-स्टोरी कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में फ्लैट खरीदने के लिए 99 साल तक के उपयोग का अधिकार (usufruct rights) दिया गया है.

वीज़ा की वैधता और शर्तें

  • बिना रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी वाले रेजिडेंसी परमिट 6 महीने से 1 साल तक मान्य होंगे और इसे रिन्यू किया जा सकेगा.
  • ऐसे वीज़ा धारक एक बार में अधिकतम 3 महीने तक ओमान में रुक सकते हैं.
  • प्रॉपर्टी ओनरशिप वीज़ा तब तक मान्य रहेगा जब तक प्रॉपर्टी मालिक के पास है. प्रॉपर्टी बेचने या ट्रांसफर करने पर वीज़ा अपने आप खत्म हो जाएगा.

हालांकि, कुछ रणनीतिक और सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण इलाकों, जैसे कुछ गवर्नरट्स, द्वीपों और कृषि क्षेत्रों में विदेशी ओनरशिप पर अभी भी पाबंदी है.