ओमान की टैक्स अथॉरिटी ने कॉर्पोरेट टैक्स से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। टैक्स अथॉरिटी के चेयरमैन Nasser bin Khamis bin Ali Al Jashmi ने Decision No. 180/2026 के जरिए इनकम टैक्स कानून के कार्यकारी नियमों में संशोधन का ऐलान किया है। यह नया नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होगा और इसका असर ओमान में काम करने वाली सभी कंपनियों पर पड़ेगा।
टैक्स कटौती के लिए नए सख्त नियम
इस बदलाव के तहत इनकम टैक्स कानून में एक नया अनुच्छेद (18 bis) जोड़ा गया है। अब सरकारी निकायों और सार्वजनिक संस्थाओं के फैसलों से जुड़े खर्चों को टैक्स में घटाने के लिए कंपनियों को तीन सख्त शर्तों को पूरा करना होगा।
- खर्च पूरी तरह से कंपनी के मुख्य काम के लिए अनिवार्य होना चाहिए।
- टैक्स अथॉरिटी के चेयरमैन से इसकी स्पष्ट मंजूरी लेनी होगी।
- यह कटौती किसी भी कानूनी दायित्व का उल्लंघन नहीं होनी चाहिए।
अथॉरिटी का मकसद टैक्स रिपोर्टिंग में पारदर्शिता लाना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। इस नए आदेश के साथ पुराने सभी नियम जो इस नए कानून से मेल नहीं खाते हैं, उन्हें हटा दिया गया है।
