ओमान में रहने वाले भारतीय और अन्य प्रवासियों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब प्रवासियों को बीमारी या किसी विशेष कारण से छुट्टी लेनी पड़ी, तो उन्हें बीमा का लाभ मिलेगा। यह स्कीम 19 जुलाई 2026 से लागू होगी और इसका मकसद प्रवासियों के जीवन को और सुरक्षित बनाना है।
Social Protection Fund (SPF) ने इस योजना के लिए Decision No. 13/2026 जारी किया है। इस नियम की घोषणा Energy and Minerals मंत्री और SPF के चेयरमैन H.E. Salim bin Nasser Al Aufi ने की है। यह फैसला उन सभी प्रवासियों के लिए है जो सरकारी विभागों और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में काम करते हैं।
यह बीमा उन प्रवासियों पर लागू नहीं होगा जो Labour Law के दायरे में नहीं आते हैं, जैसे कि घरेलू कामगार (Domestic Workers)। सरकार ने पहले इस नियम को 2025 में लागू करना चाहा था, लेकिन Sultani Decree No. 60/2025 के तहत इसे एक साल आगे बढ़ाकर 19 जुलाई 2026 कर दिया गया है।
इस बीमा का पूरा खर्चा कंपनी या Employer उठाएगा। इसके लिए Employer को कर्मचारी की सैलरी का 1% हिस्सा देना होगा। कर्मचारी की सैलरी से इसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी।
बीमारी की छुट्टी और मिलने वाले लाभ
बीमारी की छुट्टी के दौरान सैलरी का भुगतान नीचे दी गई टेबल के अनुसार होगा:
| छुट्टी के दिन | सैलरी का प्रतिशत | भुगतान कौन करेगा |
|---|---|---|
| 1 से 7 दिन | 100% | Employer (कंपनी) |
| 8 से 21 दिन | 100% | Social Security (SPF) |
| 22 से 35 दिन | 75% | Social Security (SPF) |
| 36 से 70 दिन | 50% | Social Security (SPF) |
| 71 से 182 दिन | 35% | Social Security (SPF) |
| बीमा योगदान | 1% सैलरी | Employer (कंपनी) |
ओमान सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले सभी कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिल सके। ओमान के नागरिकों के लिए ऐसी ही स्कीम जुलाई 2019 से चल रही है।
