ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health) ने शादी करने वाले जोड़ों के लिए एक ज़रूरी चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि प्री-मैरिटल मेडिकल सर्टिफिकेट की समय सीमा खत्म होने से पहले ही शादी का कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर करवा लें। यह निर्देश रॉयल डिक्री नंबर 111/2025 के तहत दिया गया है ताकि सभी कानूनी प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो सकें।
मेडिकल सर्टिफिकेट के नियम और समय सीमा
नियम के मुताबिक, शादी से पहले होने वाले मेडिकल टेस्ट का सर्टिफिकेट सिर्फ तीन महीने के लिए मान्य होता है। अगर यह समय निकल जाता है, तो सर्टिफिकेट बेकार हो जाता है। मंत्रालय ने साफ किया है कि जब तक दोनों पार्टनर्स के पास वैध मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होगा, तब तक शादी का रजिस्ट्रेशन या निकाह नहीं किया जाएगा। शादी कराने वाले अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना वैलिड सर्टिफिकेट के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर न करें।
किन लोगों पर लागू होगा यह नियम
यह नियम उन सभी ओमानियों पर लागू होता है जो शादी करना चाहते हैं। चाहे दूसरा पार्टनर गैर-ओमानी हो या शादी का कॉन्ट्रैक्ट ओमान के बाहर हुआ हो, मेडिकल टेस्ट कराना अनिवार्य है। यह टेस्ट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पब्लिक या प्राइवेट हेल्थ सेंटर में ही करवाना होगा। मेडिकल टेस्ट के बाद सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी सीधे सुप्रीम ज्यूडिशियल काउंसिल के नोटरी पब्लिक प्लेटफॉर्म को भेज दी जाती है।
नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई
स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि मेडिकल टेस्ट स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और भविष्य की समस्याओं से बचने के लिए ज़रूरी है। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उन्हें रॉयल डिक्री के आर्टिकल 5 के तहत सजा भुगतनी होगी। इसमें 10 दिन से लेकर 6 महीने तक की जेल हो सकती है। साथ ही, 100 ओमान रियाल से लेकर 1,000 ओमान रियाल तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
