ओमान में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। ओमान के श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) ने हज यात्रा पर जाने वाले कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर एक जरूरी नियम याद दिलाया है। इस नियम के तहत कर्मचारियों को हज के लिए 15 दिनों की पेड लीव (paid leave) यानी वेतन के साथ छुट्टी दी जाएगी। हालांकि, इस छुट्टी का लाभ उठाने के लिए सरकार ने एक खास शर्त भी रखी है जिसे पूरा करना बेहद जरूरी है।
हज के लिए पेड लीव पाने की क्या है शर्त?
ओमान के श्रम मंत्रालय के अनुसार, इस 15 दिनों की पेड हज लीव का फायदा केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने अपने मौजूदा नियोक्ता (employer) के साथ लगातार काम किया है। इसके लिए कुछ जरूरी नियम तय किए गए हैं जो इस प्रकार हैं।
- कर्मचारी ने अपने वर्तमान नियोक्ता के साथ कम से कम एक साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो।
- यह छुट्टी पूरी तरह से पेड होगी, यानी इस दौरान कर्मचारियों का वेतन नहीं काटा जाएगा।
- यह नियम ओमान के श्रम कानून के तहत सभी योग्य कर्मचारियों के लिए लागू होता है।
मस्कट डेली और श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया अपडेट
इस नियम की जानकारी मस्कट डेली (Muscat Daily) द्वारा 24 मई 2026 को जारी एक ट्वीट के माध्यम से साझा की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कर्मचारियों को उनके इस अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए यह रिमाइंडर जारी किया है। खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासियों के लिए भी यह बेहद उपयोगी जानकारी है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग ओमान में नौकरी करते हैं और उन्हें अपने अधिकारों की पूरी जानकारी होनी चाहिए।
Frequently Asked Questions (FAQs)
ओमान में हज के लिए कितने दिनों की छुट्टी मिलती है?
ओमान के श्रम कानून के अनुसार, योग्य कर्मचारियों को हज यात्रा के लिए 15 दिनों की पेड लीव यानी वेतन के साथ छुट्टी पाने का अधिकार है।
हज लीव पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि कितनी होनी चाहिए?
इस छुट्टी का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को अपने वर्तमान नियोक्ता के साथ कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करनी आवश्यक है।