Oman Consumer Protection: मस्कट में नकली बिजली का सामान बेचने वाले को मिली सजा, 10 हजार रियाल जुर्माना और अब हमेशा के लिए होगा डिपोर्ट
मस्कट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली बिजली का सामान जब्त किया है। जांच में पता चला कि एक सप्लायर बड़े ब्रांड्स के नाम पर फर्जी सामान बेच रहा था। कोर्ट ने इस मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए दोषी को जेल भेजने और देश से बाहर निकालने का आदेश दिया है।
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कितना नकली सामान पकड़ा गया और कौन से ब्रांड थे
CPA के कमर्शियल फ्रॉड विभाग ने मस्कट में छापेमारी कर कुल 1,19,000 से ज्यादा नकली आइटम पकड़े हैं। इसमें LG ब्रांड के 1,04,057 बिजली के स्विच और Samsung ब्रांड के 15,418 लाइटिंग प्रोडक्ट शामिल थे। सप्लायर ने ग्राहकों को धोखा देने के लिए नकली बिल बनाए थे और सामान के देश की जानकारी को भी बदला था ताकि वह असली लगे।
दोषी को क्या सजा मिली और क्या कहता है ओमान का कानून
ओमान के कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून के आर्टिकल (7) के तहत नकली या मिलावटी सामान बेचना गैरकानूनी है। कोर्ट ने दोषी सप्लायर को 3 साल की जेल और 10,000 ओमान रियाल का जुर्माना लगाया है। साथ ही उसे ओमान से हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया गया है। कानून के अनुसार, ऐसे मामलों में जुर्माना 50,000 रियाल तक हो सकता है और अगर किसी की मौत होती है तो सजा 5 साल से ज्यादा हो सकती है।
CPA की अन्य सख्त कार्रवाइयां और नए नियम
अथॉरिटी ने आम जनता और प्रवासियों को नकली सामान से बचने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की हैं। हाल के दिनों में बाजार की निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी न हो।
| तारीख | कार्रवाई/अपडेट |
|---|---|
| 20 अप्रैल 2026 | 500 से ज्यादा उल्लंघन मिले, मस्कट में 172 केस कीमतों में बढ़ोत्तरी के थे |
| 8 अप्रैल 2026 | Sohar Port पर नया ऑफिस खुला ताकि नकली सामान रोका जा सके |
| 30 जनवरी 2026 | नकली और असली सामान में फर्क पहचानने के लिए गाइडलाइंस जारी की गईं |
| 28 जनवरी 2026 | आर्टिकल (7) के तहत नकली सामान बेचने पर पाबंदी की चेतावनी दोहराई गई |