मस्कट नगर पालिका ने रमजान के पवित्र महीने के दौरान खाने की बर्बादी को रोकने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने निवासियों और प्रवासियों से अपील की है कि वे संतुलित भोजन तैयार करें और फिजूलखर्ची से बचें। स्थानीय पर्यावरण की रक्षा और संसाधनों के सही इस्तेमाल के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका ने विशेष निरीक्षण अभियान भी शुरू किया है ताकि बाजारों और रेस्तरां में मानकों का पालन हो सके।
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रमजान के दौरान निवासियों के लिए जरूरी गाइडलाइंस
नगर पालिका ने लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ मुख्य नियमों की जानकारी साझा की है। इन नियमों का उद्देश्य खाने की बर्बादी को कम करना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है।
- संतुलित भोजन: परिवारों को सलाह दी गई है कि वे केवल उतना ही भोजन तैयार करें जितनी जरूरत हो।
- बचे हुए खाने का प्रबंधन: बचे हुए भोजन को फेंकने के बजाय उसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके बाद में इस्तेमाल करने को कहा गया है।
- तरल कचरे का निपटान: इस्तेमाल किए गए तेल और तरल कचरे को मजबूत और बंद बोतलों में डालकर ही फेंकना होगा ताकि ड्रेनेज सिस्टम खराब न हो।
- साझा करना: जरूरत से ज्यादा भोजन होने पर उसे जरूरतमंदों में बांटने की सलाह दी गई है।
बाजार और रेस्तरां के लिए सख्त नियम
प्रशासन ने खाने-पीने की दुकानों और रेस्तरां के लिए भी कड़े मानक तय किए हैं। खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए तापमान और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
| नियम | विवरण |
|---|---|
| गर्म भोजन का तापमान | 63 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होना चाहिए |
| ठंडा भोजन का तापमान | 5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना चाहिए |
| जुर्माना | कीमतों में हेराफेरी पर 2,000 RO से अधिक का दंड |
| शिकायत नंबर | किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट 1111 पर की जा सकती है |
वर्किंग आवर्स और कीमतों पर नियंत्रण
रमजान के दौरान ओमान में सरकारी और निजी क्षेत्रों के काम के घंटों में भी बदलाव किया गया है। सरकारी कर्मचारी सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक काम करेंगे। वहीं निजी क्षेत्र में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों के लिए काम के घंटे रोजाना अधिकतम 6 घंटे तय किए गए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CPA) ने स्थानीय बाजारों में फलों और सब्जियों के निर्यात पर रोक लगा दी है ताकि स्थानीय स्तर पर कीमतें न बढ़ें और सामान की उपलब्धता बनी रहे।
