ओमान सरकार ने इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक बेहद सख्त कानून लागू किया है। सुल्तान द्वारा जारी रॉयल डिक्री संख्या 61/2026 (Royal Decree No. 61/2026) के तहत नए साइबर अपराध कानून को मंजूरी दी गई है। इस नए कानून में डिजिटल माध्यमों से ड्रग्स की तस्करी करने वालों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। ओमान में काम करने वाले प्रवासियों और वहां के नागरिकों दोनों को अब सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल में विशेष सावधानी बरतनी होगी।
इंटरनेट पर ड्रग्स बेचने और बढ़ावा देने पर मिलेगी मौत की सजा या उम्रकैद
नए साइबर अपराध विरोधी कानून की धारा 46 के तहत अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेबसाइट या किसी भी डिजिटल टूल का इस्तेमाल नशीली दवाओं (Drugs) की तस्करी या उसके प्रचार-प्रसार के लिए करता है, तो उसे मौत की सजा (Death Penalty) या उम्रकैद की सजा दी जाएगी। इसके साथ ही दोषी पर 50,000 ओमानी रियाल (OMR) से लेकर 1,00,000 ओमानी रियाल तक का भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं जो लोग इंटरनेट पर ड्रग्स लेने के तरीके सिखाते हैं या इसके लेन-देन में मदद करते हैं, उन्हें 10 से 15 साल की जेल और 15,000 ओमानी रियाल तक के जुर्माने की सजा भुगतनी होगी।
ब्लैकमेलिंग, मानव तस्करी और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर भी कड़ा एक्शन
इस नए कानून के दायरे में सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, बल्कि अन्य डिजिटल अपराध भी शामिल किए गए हैं। धारा 45 के अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मानव तस्करी (Human Trafficking) या मानव अंगों के अवैध व्यापार पर सख्त रोक लगाई गई है। इसके अलावा किसी को ऑनलाइन धमकी देना, ब्लैकमेल करना (धारा 40), ऑनलाइन जुआ खेलना या अश्लील सामग्री फैलाना भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ओमान के परिवहन, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MTCIT) ने स्पष्ट किया है कि इस कानून का मकसद लोगों की गोपनीयता की रक्षा करना और देश की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
ओमान में नया साइबर अपराध कानून कब लागू हुआ है?
ओमान में नया साइबर अपराध कानून (रॉयल डिक्री संख्या 61/2026) 1 जून 2026 को जारी किया गया है, जिसने पुराने 2011 के कानून (रॉयल डिक्री संख्या 12/2011) की जगह ली है।
डिजिटल माध्यम से ड्रग्स बेचने पर ओमान में न्यूनतम जुर्माना कितना है?
इस नए कानून के तहत इंटरनेट के जरिए ड्रग्स की तस्करी करने पर दोषी को मौत की सजा या उम्रकैद के साथ न्यूनतम 50,000 ओमानी रियाल (OMR) का जुर्माना देना होगा।
