ओमान में पेट्रोल पंप खोलने और चलाने के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। Ministry of Commerce, Industry and Investment Promotion (MOCIIP) ने नए नियम पूरी तरह लागू कर दिए हैं। अब पेट्रोल पंप खोलने वालों को सरकार की कड़ी शर्तों को मानना होगा, वरना उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह कदम ऊर्जा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को सुधारने और सेवाओं की क्वालिटी बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
पेट्रोल पंप के प्रकार और दूरी के नियम क्या हैं?
नए नियमों के मुताबिक अब पेट्रोल पंपों को उनकी जगह और सुविधाओं के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें इंटीग्रेटेड (कम से कम 10,000 वर्ग मीटर), कमर्शियल (कम से कम 3,000 वर्ग मीटर), स्मार्ट सेल्फ-सर्विस (800 वर्ग मीटर) और मोबाइल स्टेशन शामिल हैं।
- साधारण सड़कों पर दो पेट्रोल पंपों के बीच कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी होना जरूरी है। यह नियम मस्कट, सलालाह और सोहर को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में लागू होगा।
- बड़े इंटीग्रेटेड स्टेशनों के मामले में दो पंपों के बीच की दूरी एक ही दिशा में कम से कम 50 किलोमीटर होनी चाहिए, हालांकि तकनीकी आधार पर इसमें छूट मिल सकती है।
- MOCIIP के पेट्रोलियम उत्पाद लाइसेंसिंग सेक्शन के हेड Eng. Ahmed bin Mubarak Al Balushi ने बताया कि यह बदलाव मार्केट की जरूरतों और शहरी प्लानिंग के हिसाब से किए गए हैं।
पंपों पर कौन सी सुविधाएं देना अब अनिवार्य है?
सरकार ने अब पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के लिए कई सुविधाएं देना जरूरी कर दिया है। सभी स्टेशनों पर फ्यूल पंप, अंडरग्राउंड टैंक, इमरजेंसी जनरेटर और धूप से बचाव के लिए शेड होने चाहिए। इसके अलावा, पंपों पर एटीएम, इलेक्ट्रिक व्हीकल और साइकिल चार्जिंग पॉइंट, स्टाफ के लिए वॉशरूम, रेस्टोरेंट, किराने की दुकान और फार्मेसी की सुविधा देना अनिवार्य है।
धार्मिक जरूरतों के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग मस्जिद बनाना जरूरी होगा। साथ ही, बिजली के लिए पारंपरिक बिजली के साथ-साथ सोलर एनर्जी का इस्तेमाल भी करना होगा। बड़े इंटीग्रेटेड स्टेशनों पर मोटल, कार वॉशिंग, ऑयल और टायर सर्विस सेंटर, बच्चों के लिए खेलने का इलाका और खास जरूरत वाले लोगों के लिए सुविधाएं देना जरूरी होगा।
लाइसेंस और जुर्माने से जुड़ी शर्तें क्या हैं?
नियमों का पालन न करने वालों के लिए सरकार ने कड़े दंड तय किए हैं। MOCIIP के अनुसार, नियमों की अनदेखी करने पर 3,000 ओमानी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि कोई स्टेशन एक्सपायर्ड लाइसेंस पर काम कर रहा है, तो उसे 500 रियाल प्रति महीना जुर्माना देना होगा।
इसके अलावा, अगर कोई स्टेशन छह महीने से ज्यादा समय तक बंद रहता है या लाइसेंस लेते समय गलत जानकारी दी जाती है, तो लाइसेंस अपने आप रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही, निजी पेट्रोल पंपों पर ईंधन बेचना मना है और पोर्टेबल कंटेनर में एक वाहन के लिए दिन में अधिकतम 100 लीटर ईंधन ही बेचा जा सकता है, जिसका पूरा रिकॉर्ड रखना जरूरी है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
LPG सिलेंडर स्टेशन के लिए आवेदन कब बंद हुए?
MOCIIP ने 30 अप्रैल 2026 से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) सिलेंडर भरने और बेचने वाले स्टेशनों के लिए नए आवेदन लेना अस्थायी रूप से बंद कर दिया है।
पुराने पेट्रोल पंपों को नए नियमों में ढलने के लिए कितना समय मिला था?
Ministerial Decision No. 142/2025 के तहत पुराने स्टेशनों को अपनी व्यवस्था सुधारने के लिए एक साल का समय दिया गया था, जो मई 2026 में समाप्त हुआ।