ओमान सरकार ने मछली बाज़ारों में कीमतों की निगरानी के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। Ministry of Agriculture, Fisheries and Water Resources ने इस नए कानून को मंजूरी दी है ताकि आम लोगों को सही दाम पर मछली मिल सके और बाज़ार में स्थिरता बनी रहे। यह फैसला Ministerial Decision No 70/2026 के तहत लिया गया है।

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कीमतों पर सरकार का नियंत्रण

नए नियमों के मुताबिक, अब सरकार मछली की रिटेल कीमतों को तय करेगी। रिटेल दुकानदारों के लिए यह नियम होगा कि वे थोक दाम (wholesale price) से 30 प्रतिशत से ज़्यादा कीमत नहीं वसूल सकेंगे। इस कीमत का हिसाब केंद्रीय थोक बाज़ारों, फिश मार्केट्स या लैंडिंग सेंटर्स के बिलों के आधार पर किया जाएगा।

दुकानदारों के लिए ज़रूरी शर्तें

अब मछली बेचने वाले लाइसेंस धारकों को अपनी दुकान पर कुछ जानकारियाँ साफ़-साफ़ लिखनी होंगी। इसमें मछली का प्रकार, उसकी हालत, वह किस देश की है और वह प्राकृतिक रूप से पकड़ी गई है या फार्म में पाली गई है, यह सब बताना होगा। साथ ही, बेचने वाली कीमतों को भी साफ़ तौर पर दिखाना होगा। मछलियों को केवल तय किए गए इलाकों में और इलेक्ट्रिक फ्रिज या बर्फ के बक्सों में ही रखना होगा।

नियम मानने के लिए मिला समय

सरकार ने व्यापारियों और दुकानदारों को इन नियमों को लागू करने के लिए एक साल का समय दिया है। यह समय सीमा 12 अप्रैल 2027 तक है। जिनके पास पहले से लाइसेंस हैं, वे अपनी समय सीमा खत्म होने तक काम कर सकेंगे, उसके बाद उन्हें नए नियमों के तहत लाइसेंस रिन्यू कराना होगा।

समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सख्त कदम

  • बॉटम ट्रॉलिंग (bottom trawling) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
  • समुद्र, बीच या पोर्ट पर ठोस या खतरनाक कचरा फेंकना मना है।
  • झींगा और किंगफिश जैसी मछलियों के प्रजनन समय के दौरान मौसमी बंदी लागू की जाएगी।
  • मछली पकड़ने की तय सीमा (catch quota) से ज़्यादा मछली पकड़ने पर पाबंदी होगी।
  • बिना अनुमति के मछली पकड़ने वाली नावों और उपकरणों को बनाने या आयात करने पर रोक रहेगी।

मनोरंजन के लिए मछली पकड़ने के नियम

जो लोग शौक के लिए मछली पकड़ते हैं, उन्हें अब लाइसेंस लेना होगा। वे एक बार में 20 किलो से ज़्यादा मछली नहीं पकड़ सकेंगे। रात के समय मछली पकड़ने और कुछ खास औजारों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है।

जुर्माना और पेनल्टी

इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दोषी पाए जाने पर 10,000 ओमानी रियाल (RO 10,000) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, कारोबार को बंद किया जा सकता है या लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

आयात नियमों में बदलाव

Food Safety and Quality (FSQ) Centre ने 22 अप्रैल 2026 से नए नियम लागू किए हैं। अब बाहर से आने वाली बोतलबंद पीने का पानी, डिब्बाबंद मछली और फार्म की मछलियाँ केवल मान्यता प्राप्त (accredited) सेंटर्स से ही आ सकेंगी।