ओमान के वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्रालय (MoCIIP) ने गाड़ियों के इंजन ऑयल को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। मंत्रालय के अनुसार, ओमान के बाजार में बिकने वाले सभी इंजन लुब्रिकेटिंग ऑयल को अब नए खाड़ी तकनीकी विनियमन GSO 1785-1:2024 के मानकों को पूरा करना होगा। यह नया नियम पेट्रोल और डीजल दोनों प्रकार के आंतरिक दहन इंजनों (Internal Combustion Engines) में इस्तेमाल होने वाले तेल पर लागू होगा।
नए नियम कब से लागू होंगे और इसमें क्या बदलाव किया गया है?
ओमान सरकार द्वारा घोषित यह नया नियम 1 सितंबर, 2026 से अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा। इस नए तकनीकी नियम GSO 1785-1:2024 को आधिकारिक तौर पर 1 मई, 2024 को मंजूरी दी गई थी। यह नया नियम पुराने विनियमन GSO 1785:2013 की जगह लेगा, जिसे पहले मंत्रालय के निर्णय संख्या 285/2015 के तहत लागू किया गया था। नए नियम मुख्य रूप से अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट (API) के मानकों के आधार पर इंजन ऑयल की गुणवत्ता तय करेंगे ताकि गाड़ियों के इंजनों की सुरक्षा और पर्यावरण मानकों को सुधारा जा सके।
मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स के लिए क्या निर्देश हैं?
मंत्रालय ने सभी कंपनियों, निर्माताओं और आयातकों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। बाजार में किसी भी इंजन ऑयल को बेचने से पहले नीचे दी गई प्रक्रियाओं को पूरा करना जरूरी होगा:
- सभी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स की जांच विशिष्टता और माप महानिदेशालय (Directorate General of Specifications and Measurements) से करानी होगी।
- सामान को बाजार में उतारने से पहले जरूरी तकनीकी नियमों और अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रिया (Conformity Assessment) को पूरा करना होगा।
- यह पूरी प्रक्रिया मंत्रालय के निर्णय संख्या 190/2021 के तहत संचालित की जाएगी, जिसमें भविष्य में भी आवश्यकतानुसार बदलाव किए जा सकते हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
ओमान में इंजन ऑयल से जुड़ा यह नया नियम कब से लागू होगा?
ओमान में इंजन लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए नया नियम GSO 1785-1:2024 आगामी 1 सितंबर, 2026 से पूरी तरह से अनिवार्य हो जाएगा।
क्या यह नया नियम पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑयल पर लागू होता है?
हां, यह नया नियम पेट्रोल और डीजल दोनों ही आंतरिक दहन इंजनों में इस्तेमाल होने वाले लुब्रिकेटिंग ऑयल पर समान रूप से लागू होगा।
कंपनियों को अपने इंजन ऑयल की मंजूरी कहां से लेनी होगी?
सभी कंपनियों और आयातकों को ओमान के विशिष्टता और माप महानिदेशालय से अपने प्रोडक्ट्स के लिए मंजूरी और सर्टिफिकेट लेना होगा।
