ओमान के श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) ने प्रवासियों के वर्क परमिट को लेकर एक नई व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत जो कंपनियां ओमान के स्थानीय नागरिकों को नौकरी देने (Omanisation) के लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगी, उनसे वर्क परमिट की दोगुनी फीस वसूली जाएगी। वहीं, जो कंपनियां नियमों का पालन करेंगी, उन्हें फीस में 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह नया नियम जनवरी 2026 के अंत से प्रभावी हो गया है और अब ऑनलाइन सिस्टम में भी पूरी तरह अपडेट हो चुका है।
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जानिए कितनी होगी नई फीस और पेनल्टी
सरकार ने कंपनियों को उनके अनुपालन के आधार पर ग्रीन, येलो और रेड श्रेणियों में बांटा है। ग्रीन लिस्ट वाली कंपनियों को फीस में फायदा मिलेगा, जबकि येलो और रेड लिस्ट वाली कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। नई दरों को आप नीचे दी गई तालिका में आसानी से समझ सकते हैं।
| कैटेगरी (Category) | स्टैंडर्ड फीस (RO) | छूट वाली फीस (Green) | दोगुनी फीस (Yellow/Red) |
|---|---|---|---|
| First (Manager/Consultant) | 301 | 211 | 602 |
| Second (Technical) | 251 | 176 | 502 |
| Third (Unskilled) | 201 | 141 | 402 |
लाइसेंस की वैलिडिटी और जुर्माने के नियम
मंत्रालय ने फीस बढ़ाने के साथ कुछ राहत भी दी है। अब वर्क प्रैक्टिस लाइसेंस की वैधता 15 महीने से बढ़ाकर 24 महीने कर दी गई है ताकि यह रेजीडेंसी परमिट के साथ मेल खा सके। अगर कंपनी को किसी वर्कर का पद (Category) अपग्रेड करना है, तो अब नया आवेदन नहीं करना होगा, केवल फीस का अंतर भरकर यह काम हो जाएगा।
लाइसेंस रिन्यू करने में देरी करने पर 10 ओमानी रियाल प्रति महीने का जुर्माना लगेगा जो अधिकतम 500 रियाल तक हो सकता है। इसके अलावा, सरकारी या प्राइवेट टेंडर भरने के लिए भी अब कंपनियों को ‘Omanisation’ का टारगेट पूरा करना जरूरी होगा। हालांकि, घरेलू कामगारों और विशेष देखभाल करने वालों को इस फीस वृद्धि से बाहर रखा गया है।
